नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पुजारी को सुनाई उम्रकैद की सजा
इंडिया न्यूज, तिरुवनंतपुरम :
Kerala High Court केरल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी एक पुजारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंजेरी निवासी आरोपी मधु पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी था। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए की पीठ ने शुक्रवार को कहा, हमें हैरानी होती है कि बच्ची से दुष्कर्म करने वाले ऐसे पुजारी की प्रार्थना कौन भगवान सुनता होगा।
पुजारी पर आरोप है कि उसने नाबालिग के साथ उसके भाई-बहनों के सामने कई बार दुष्कर्म किया। जजों ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी-बच्चों को छोड़ देता है तो इसके बाद वह गिद्ध की तरह न केवल परित्यक्त महिलाओं को, बल्कि असहाय बच्चों तक को भी अपना शिकार बनाने से नहीं छोड़ता। सुनवाई के दौरान पुजारी ने कहा कि वह उस लड़की की मां को नहीं जानता। अपने बचाव में उसने कई बहाने बनाए, लेकिन मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और लड़की के भाई ने उसके खिलाफ गवाही दी।
पीठ ने कहा कि इस मामले में हमने एक ऐसे पुजारी को देखा जिसने एक परित्यक्त महिला के तीन बच्चों को इसलिए अपने पास रखा ताकि वह उनकी बड़ी लड़की के साथ गलत काम कर सके। कोर्ट ने कहा कि लड़की के साथ दुष्कर्म का अपराध साबित हो जाने के बाद आरोपी धारा 376 (1) के तहत दोषी करार देने के लायक है। हमारा मत है कि उसे अधिकतम सजा सुनाई जाए।
बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात का पता उस समय चला जब मलप्पुरम की महिला पुलिस को एक नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि मानसिकरूप से बीमार मां और उसके तीन बच्चे सड़क पर भटक रहे हैं। पूछताछ के दौरान सबसे बड़ी लड़की ने पुलिस को बताया कि उसकी मां जिस व्यक्ति के साथ रह रही थी वह एक साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। वह नशे में घर आता था, मां एवं बच्चों के साथ मारपीट करता था और उसके साथ उसके भाई-बहनों के सामने दुष्कर्म करता था।
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