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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
PF Account Benefits: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रोविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। अब आपको पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.5 फीसदी की बजाए 8.10 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। ईपीएफ या पीएफ के लिए कर्मचारी की सैलरी में से हर माह कुछ रुपये कटते हैं। ताकि रिटायरमेंट के बाद यह पैसा उनके काम आ सके। इसके अलावा भी पीएफ खाताधारकों को कई फायदे मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो लाभ जो पीएफ खाताधारकों को मिलते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भले ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की हो, लेकिन इसके बाद भी इसमें मिलने वाले ब्याज कह दर अन्य सरकारी योजनाओं जैसे पीपीएफ और एफडी से ज्यादा है। ऐसे में इसमें आपका जो भी पैसा जमा होगा उस पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा।
प्रोविडेंट फंड (पीएफ) खाता खुलते ही आपको बाई डिफॉल्ट बीमा भी मिल जाता है। एंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलटी) योजना के तहत आपके पीएफ खाते पर 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। ईडीएलटी प्राकृतिक कारणों, बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में बीमाधारक के नामित लाभार्थी को एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करता है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह बेनीफिट कंपनी और केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है।
आपको बता दें कि पीएफ टैक्स बचाने के लिए सबसे सामान्य और बेहतर आॅप्शंस में से एक है। नए टैक्स सिस्टम में इसमें कोई बेनीफिट नहीं मिलता। मगर पुराने टैक्स सिस्टम में सैलेरी के 12 फीसदी योगदान तक पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। इस बचत पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट दी जाती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक्ट के तहत कर्मचारी को बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 फीसदी पीएफ अकाउंट में जाता है। तो वहीं, कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 फीसदी कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन में से 3.67 फीसदी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बांकी 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है।
सरकार ने महामारी और बेरोजगारी के मद्देनजर रिटायरमेंट से पहले कुछ पैसा निकालने की सुविधा दे रखी है। मतलब आप किसी जरूरत के समय अपने ढऋ फंड में से पैसा निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लोन से बचेंगे। कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो ढऋ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। पांच साल की अवधि पूरी न होने पर 10 फीसदी टीडीएस और टैक्स कटता है।
पीएफ खाताधारकों को निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्याज मिलता है। यानी अगर आपका पीएफ खाता तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय है तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। यह बदलाव 2016 में ईपीएफओ की ओर से किया गया है। इससे पहले तीन साल तक निष्क्रिय रहने पर पीएफ के पैसे पर ब्याज मिलना बंद हो जाता था।
PF Account Benefits
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