इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Corona Update : अब कोरोना से मौत का दावा करके परिजनों द्वारा सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता लेने वालों की अब खैर नहीं। केंद्र सरकार द्वारा जांच की परमिशन मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है।
बता दें कि अब आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में पांच प्रतिशत दावों की जांच होगी। इन राज्यों में कोरोना से होने वाली मौतों के आधिकारिक आंकड़े और क्लेम में अंतर पाया गया है।
इसके अलावा कोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौत का मुआवजा पाने के लिए दावा करने की समय सीमा भी तय कर दी है। 28 मार्च तक ही मुआवजे का दावा किया जा सकता है। इसके बाद अगर किसी की कोरोना से मौत होती है तो वह 90 दिनों के भीतर क्लेम कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार पांच राज्यों में पांच प्रतिशत दावों की जांच कर सकती है। केंद्र उन्हीं मामलों की जांच करे जिसपर ज्यादा संदेह हो।
बता दें कि केंद्र कोरोना से होने वाली मौतों के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा मृतक के परिजनों को दे रही है।14 मार्च को बेंच ने कहा था कि अगर इस राहत का दुरुपयोग हो रहा है तो उअॠ द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। Corona Update
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट डिजास्टर फंड से सभी राज्यों को कोरोना से होने वाली मौतों के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा मृतक के परिजनों को देना होगा।
बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोई भी राज्य मुआवजे से इनकार नहीं कर सकता चाहे सर्टिफिकेट पर मौत कोरोना की वजह लिखी हो या नहीं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार महामारी की शुरूआत से अब तक कोरोना से 5.16 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, माहाराष्ट्र और केरल में ही 2.36 लाख लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। Corona Update
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