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इंडिया न्यूज, इस्लामाबाद:
Pakistan Political Crisis Update पाकिस्तान में पीएम इमरान खान के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। अब कल तक के लिए सुनवाई टल गई है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली की कार्यवाही का रिकॉर्ड तलब किया।
इमरान खान सरकार में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान (Attorney General Khalid Javed Khan) ने कहा, इस बीच कहा कि यह मेरा आखिरी केस है और मैं संविधान के हिसाब से ही चलूंगा। दूसरी तरफ, नवाज शरीफ के भाई और पीएमएलएन नेता शहबाज शरीफ ने कहा- प्रधानमंत्री विपक्ष को मुल्क का गद्दार बता रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में फौज और आईएसआई चीफ भी मौजूद थे और वे मुल्क के सामने सबूत देकर साफ करें कि विपक्ष ने कहां और किसके साथ गद्दारी की है।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 3 महीने के अंदर चुनाव करा पाने से इनकार कर दिया है। आयोग के मुताबिक हाल ही में हुए परिसीमन के बाद देश में आम चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। इससे पहले सोमवार को चीफ जस्टिस आॅफ पाकिस्तान उमर अता बांदियाल ने कहा था कि अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल करने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव खारिज नहीं किया जा सकता।
इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील बाबर अवान ने कहा, हमारे अटॉर्नी जनरल ने 21 मार्च को इसी कोर्ट में भरोसा दिलाया था कि हम किसी को सदन में आने से नहीं रोकेंगे। हमने यही किया। अब ये स्पीकर का फैसला है कि वो वोटिंग कराते हैं या नहीं। अवान के इस तर्क को चीफ जस्टिस ने बेहूदा बताया।
उन्हेंने कहा, आपकी दलीलें इस मामले से संबंधित ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा है कि मैं आपके सामने साफ कर दूं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, जजों को आपकी सियासत से कोई मतलब नहीं है। हम यहां संविधान और नियमों के बारे में सुनवाई कर रहे हैं।
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