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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली: (Samajwadi Party Leader Azam Khan) सुप्रीम कोर्ट ने आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना की पीठ ने यूपी के कोतवाली थाने से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में उन्हें जमानत दी। कोर्ट के आदेश के अनुसार आजम खान अब दो सप्ताह में संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत का आवेदन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आश्वासन दिया कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को मामले में आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसका विरोध किया था। आजम खान इन दिनों रामपुर के कोतवाली से जुड़े एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान की जमानत याचिका पर फैसले की घोषणा में लंबे समय तक देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे ‘न्याय का उपहास’ कहा था।
अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान के अब जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद है। उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा था। शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों के तहत सपा नेता को अंतरिम जमानत दी। गौरतलब है कि आजम खान पर अलग-अलग तरह के 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। विभिन्न मामलों को लेकर वह कई माह से सीतापुर जेल में बंद हैं।
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