ITR Calculation | Saved Upto 10 Lakhs from Income Tax by These Methods
होम / 10 लाख की सालाना आय वाले भी बच सकते हैं इनकम टैक्स से, इन बातों का रखें ध्यान

10 लाख की सालाना आय वाले भी बच सकते हैं इनकम टैक्स से, इन बातों का रखें ध्यान

Bharat Mehndiratta • LAST UPDATED : July 11, 2022, 5:15 pm IST
ADVERTISEMENT

संबंधित खबरें

10 लाख की सालाना आय वाले भी बच सकते हैं इनकम टैक्स से, इन बातों का रखें ध्यान

ITR Calculation

इंडिया न्यूज, Delhi News (ITR Calculation): इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। वैसे तो हर बार आईटीआर भरने की डेडलाइन में बदलाव होता है लेकिन आप इस उम्मीद में न बैठे। यदि इस बार आईटीआर भरने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ती है तो आपको जुमार्ना भरना पड़ सकता है। इसलिए 31 जुलाई से पहले ही आईटीआर फाइल कर दें।

आईटीआर भरते समय कई बातों का जानना जरूरी होता है। जैसे टैक्सेबल इनकम कैसे पता करें। बता दें कि 5 लाख तक की इनकम वालों के लिए कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो भी आपको 1 रुपये टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि टैक्स भरना अच्छा होता है। लेकिन 10 लाख तक सालाना पैकेज लेने वाले क्या करें जिससे उन्हें एक रुपया भी टैक्स भरने की नौबत न आएं।

आईटीआर से पहले इन बातों को समझें

यदि आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये है। सबसे पहले सरकार से मिलने वाले 50 हजार को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर घटाएं तो आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये हो जाती है। 10.5 लाख के वेतन पर टैक्स जीरो बनाने के लिए आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं।

इसमें आप बच्चों की ट्यूशन फीस, पीपीएफ, एलआईसी, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड (ईएलएसएस), होम लोन के मूलधन आदि का क्लेम कर सकते हैं। इस तरह यहां आपकी टैक्सेबल इनकम 8.5 लाख रुपये है। अब आपको 80CCD(1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 50 हजार का निवेश करना होगा। इस तरह आपकी टैक्सेबल सैलरी घटकर 8 लाख रुपये रह गई है।

25 हजार रुपए के चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का दावा

अब इनकम टैक्स की धारा 24-बी के तहत आप 2 लाख रुपये के होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो अब आपकी कर योग्य आय घटकर 6 लाख रुपये रह गई है। आयकर की धारा 80-डी के तहत, आप अपने परिवार (पत्नी और बच्चों) के लिए 25 हजार रुपए के चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का दावा भी कर सकते हैं।

इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 50 हजार का दावा कर सकते हैं। 75 हजार के कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का दावा करने के बाद आपकी कर योग्य आय घटकर 5.25 लाख हो गई है। अपनी आय को शून्य टैक्स तक यानि कि 5 लाख तक लाने के लिए आपको किसी भी ट्रस्ट या फाउंडेशन को 25 हजार रुपये का दान देना होगा। आप इसे आयकर की धारा 80-जी के तहत दावा कर सकते हैं। 25 हजार दान करने पर आपकी कर योग्य आय घटकर 5 लाख रुपए रह गई।

इन सबके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक पहुंच गई है। 2.5 से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आपका टैक्स 12,500 रुपये हो जाता है। इस पर सरकार की ओर से छूट दी गई है। ऐसे में आपको टैक्स नहीं देना होगा।

ये भी पढ़ें : आईटी शेयरों से बढ़ा दबाव, सेंसेक्स 87 अंक लुढ़ककर 54395 पर बंद

ये भी पढ़े : टीसीएस के शेयरों में 5 फीसदी की गिरावट, जानिए वजह

ये भी पढ़ें : केवाईसी नियमों का पालन नहीं कर रहे ये बैंक, आरबीआई ने ठोका जुर्माना

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

Tags:

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Lok Sabha Election 2024: नेहरू ने किया संविधान का विभाजन! इस मुस्लिम संगठन ने किया कांग्रेस पर हमला-Indianews
क्या गुजरात में खत्म होगा कांग्रेस के 25 साल का वनवास?
पहले खाई दलिया फिर गिरने लगी लाशें, मचा हंगामा…पूरा मामला जान कभी नहीं खाएंगे ये चीज
Deepika Padukone-Ranveer Singh ने अपनी बेटी के नाम का किया खुलासा, दिवाली पर लाल सूट पहने सामने आई पहली झलक
आतंकी हमले से दहला जम्मू-कश्मीर, UP के 2 प्रवासियों को मारी गोली
कैसे भगवान कृष्ण ने तोड़ा था इंद्रदेव का अभिमान? जानें कैसे हुई गोवर्धन पूजा के त्योहार की शुरूआत
सर्दियां आते ही आपको भी महसूस हो सकते हैं Heart Attack के ये 5 संकेत, गलती से भी ना करें इग्नोर, तुरंत करवाएं चेकअप
ADVERTISEMENT
ad banner