संबंधित खबरें
मासूम बच्ची का पाकिस्तानी जल्लाद बाप, पहले टेप से बांधा और फिर बैट से पीट तोड़ी 25 हड्डियां; शख्स ने सुनाई बेटी की हत्या की खौफनाक कहानी
MP Crime: ननद की इज्जत न करना बहू को पड़ा भारी, सास ने दी खतरनाक सजा
MP Crime: सौतन का खौफनाक वार! पहली पत्नी पर चाकू से हमला कर ले ली जान…
Delhi Crime: पति के गुप्तांग काटने का खौफनाक मामला आया सामने, जानें पूरी खबर
Kanpur Crime: कानपुर में फिल्म 'दृश्यम' जैसा मामला! जिम ट्रेनर ने कर दिया कांड
Illegal Firecrackers in Delhi: दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखों के व्यापार पर बड़ी कार्रवाई, 1323 KG अवैध पटाखा जब्त; क्राइम ब्रांच ने 3 को पकड़ा
इंडिया न्यूज़ (दिल्ली):सुप्रीम कोर्ट ने कहा की भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना एक गंभीर अपराध है,इसके मामले में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत समझौते के आधार पर मामला रद्द नहीं किया जा सकता.
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और वी रमासुब्रमण्यम की पीठ ने माना की आत्महत्या की लिए उकसाना एक गंभीर अपराध है,यह समाज के प्रति अपराध है इसे किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं माना जा सकता.
पीठ ने टिपण्णी की “जघन्य या गंभीर अपराध,जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं,उन्हें अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है”
आरोपियों के खिलाफ मामला यह था कि उन्होंने मृतक से 2,35,73,200 रुपये की ठगी की और इस प्रकार मृतक जो गंभीर आर्थिक संकट में था,अपनी जान लेने के लिए विवश हुआ,आरोपी द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका में गुजरात उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी में नामित आरोपी और शिकायतकर्ता मृतक के एक चचेरे भाई के बीच एक समझौते के मद्देनजर आरोपी के खिलाफ दर्ज आईपीसी की धारा 306 के तहत प्राथमिकी को रद्द कर दिया था,मृतक की पत्नी द्वारा दायर फैसले को वापस लेने की मांग वाली अर्जी भी खारिज कर दी गई थी.
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया कि क्या अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आपराधिक विविध आवेदनों को मंजूर किया जा सकता है और एफआईआर में नामित शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच एक समझौते के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत एक प्राथमिकी, जिसमें दस साल की कैद की सजा होती है,उसे रद्द किया जा सकता था?
कोर्ट ने साफ़ कर दिया की ऐसा नहीं किया जा सकता.
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.