Teesta Setalvad case | SC Asks Gujarat Government Basis of FIR |
होम / तीस्ता सीतलवाड़ केस: नहीं मिली बेल, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा FIR का आधार

तीस्ता सीतलवाड़ केस: नहीं मिली बेल, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा FIR का आधार

Naresh Kumar • LAST UPDATED : September 1, 2022, 7:41 pm IST
ADVERTISEMENT
तीस्ता सीतलवाड़ केस: नहीं मिली बेल, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा FIR का आधार

Teesta Setalvad case

  • कहा-महिला को राहत का अधिकार

इंडिया न्यूज, New Delhi News। Teesta Setalvad case : गुजरात दंगों के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के आरोपों में जेल में बंद एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को बेल नहीं मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार से तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर का आधार पूछा है। अदालत ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ आईपीसी की सामान्य धाराओं में ही मुकदमा दर्ज है और वह एक महिला हैं। ऐसे में वह राहत की अधिकार रखती हैं।

कोई गंभीर मामला नहीं, फिर भी 2 माह से हिरासत में

अदालत ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ करीब दो महीने से हिरासत में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई गंभीर मामला नहीं है। इस पर सरकार की ओर से पेश वकील तुषार मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत को जमानत पर विचार से पहले हाई कोर्ट का फैसला भी देख लेना चाहिए।

कल फिर होगी सुनवाई

बता दें कि अदालत ने शुक्रवार को भी मामले की सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया है। गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार के खिलाफ 25 जून को केस दर्ज किया था।

उससे पहले 24 जून को ही सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल खड़ा किया था।

इसके साथ ही अदालत ने कुछ तीखी टिप्पणियां भी की थीं। इसके ठीक एक दिन बाद ही गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर केस किया था। जाकिया जाफरी का तीस्ता सीतलवाड़ ने केस लड़ने में समर्थन किया था।

अहमदाबाद अदालत से नहीं मिली थी बेल

गिरफ्तारी के बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने अहमदाबाद की अदालत में अर्जी डाली थी, जहां से बेल नहीं मिल पाई थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसने नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख दी थी।

इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने जमानत की मांग के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया। अब यदि अदालत ने तुषार मेहता के तर्क को स्वीकार करती है और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करती है तो फिर तीस्ता को भी बेल के लिए इंतजार करना होगा।

महिला को राहत का अधिकार

सुनवाई के दौरान जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा, इस मामले में हमारे सामने इसके अलावा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन आपने केस दर्ज कर लिया।

फैसले के एक दिन के अंदर ही केस फाइल हो गया। आपके पास यह सुविधा थी कि आप कस्टडी में लेकर पूछताछ कर लेते। यह मर्डर या फिर विशेष धाराओं के तहत आने वाला केस नहीं है, जिसमें बेल से इनकार किया जाए।

सेक्शन-437 का दिया हवाला

अदालत ने यह भी कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ एक महिला हैं और सीआरपीसी के सेक्शन 437 के तहत एक महिला आरोपी सही व्यवहार की हकदार है। हम यहां जानना चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईर का आधार क्या है और क्या चीजें अब तक उनके खिलाफ मिली हैं।

ये भी पढ़े : 11 साल की रिसर्च के बाद: सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई सर्विकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन

ये भी पढ़े : इंदौर में 7 कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर खाया जहर, दोनों मालिक फरार

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

Tags:

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

‘राहुल गांधी मंदिर में नमाज पढ़ते…’, CM योगी ने कांग्रेस के नेता को लिया आड़े हाथों, कह दी ये बड़ी बात
‘राहुल गांधी मंदिर में नमाज पढ़ते…’, CM योगी ने कांग्रेस के नेता को लिया आड़े हाथों, कह दी ये बड़ी बात
Gaya News: मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हाथापाई! 13 लोग गंभीर रूप से घायल, जानें मामला
Gaya News: मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हाथापाई! 13 लोग गंभीर रूप से घायल, जानें मामला
Delhi Jahangirpuri Mandir: जहांगीरपुरी में मंदिर परिसर में पथराव, बच्चों के विवाद ने भड़काया तनाव
Delhi Jahangirpuri Mandir: जहांगीरपुरी में मंदिर परिसर में पथराव, बच्चों के विवाद ने भड़काया तनाव
Shanti Dhariwal: शांति धारीवाल की बढ़ी मुसीबत, इस मामले में अभी नहीं मिलेगी राहत
Shanti Dhariwal: शांति धारीवाल की बढ़ी मुसीबत, इस मामले में अभी नहीं मिलेगी राहत
कौन था Kamala Harris का 30 साल बड़ा बॉयफ्रेंड? जिससे नहीं हो सकी शादी…2 बच्चों के बाप को बनाया पति, अब ऐसी है लाइफ
कौन था Kamala Harris का 30 साल बड़ा बॉयफ्रेंड? जिससे नहीं हो सकी शादी…2 बच्चों के बाप को बनाया पति, अब ऐसी है लाइफ
Salman Khan को माफ करने को तैयार है गैंगस्टर बिश्वोई, रखी ऐसी शर्त सुनकर उड़ जाएंगे सुपरस्टार के होश?
Salman Khan को माफ करने को तैयार है गैंगस्टर बिश्वोई, रखी ऐसी शर्त सुनकर उड़ जाएंगे सुपरस्टार के होश?
जिन्हे अंकल कह पीती थी उनकी दुकान से शेक ये बच्ची, आज रचा ली उन्ही से शादी…इतनी सी उम्र में बनी 2 सौतेले बच्चो की मां!
जिन्हे अंकल कह पीती थी उनकी दुकान से शेक ये बच्ची, आज रचा ली उन्ही से शादी…इतनी सी उम्र में बनी 2 सौतेले बच्चो की मां!
SI Viral Video: एसआई के एक वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप, जाने क्या है पूरा मामला
SI Viral Video: एसआई के एक वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप, जाने क्या है पूरा मामला
कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप कौन बनेगा दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति, फाइनल सर्वे ने सभी को चौकाया
कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप कौन बनेगा दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति, फाइनल सर्वे ने सभी को चौकाया
‘खुद 2 साल रहेंगे या नहीं…’, योगी कैबिनेट के फैसले पर अखिलेश यादव का तीखी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा?
‘खुद 2 साल रहेंगे या नहीं…’, योगी कैबिनेट के फैसले पर अखिलेश यादव का तीखी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा?
DTC Bus Accident: दिल्ली में तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कई लोगों को कुचला, कांस्टेबल और राहगीर की मौत
DTC Bus Accident: दिल्ली में तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कई लोगों को कुचला, कांस्टेबल और राहगीर की मौत
ADVERTISEMENT