इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (BJP Leader Suvendu) : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुवेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद अधिकारी ने उनकी याचिका को राज्य से बाहर भेजने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। जब शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया तो अधिकारी ने उनकी याचिका को वापस ले लिया।
सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से अधिकारी की जीत को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां याचिका अभी भी लंबित है। अधिकारी ने मुख्यमंत्री की याचिका को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने गत वर्ष जुलाई में भाजपा के निर्वाचित उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी को नोटिस जारी कर यह निर्देश दिया था कि याचिका के लंबित रहने के दौरान चुनाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड और कागजात को सुरक्षित रखा जाए। ताकि जब कोर्ट उसे मांगे तो उसे प्रस्तुत किया जा सकें।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने गत वर्ष नवंबर में मुख्यमंत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। हाई कोर्ट ने यह निर्णय इसलिए लिया कि अधिकारी ने इस याचिका को राज्य के बाहर भेजने के लिए शीर्ष अदालत में एक स्थानांतरण याचिका दायर कर दी थी। हाई कोर्ट ने इसे देखते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी।
2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगभग 2,000 वोटो से हराया था। चुनाव आयोग के अनुसार अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर 1,956 वोटो के अंतर से जीत दर्ज की। जिसके बाद उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया था।
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