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बार-बार याचिका दाखिल करने पर ममता सरकार को सुप्रीम फटकार

Mukta • LAST UPDATED : September 3, 2021, 11:02 am IST
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बार-बार याचिका दाखिल करने पर ममता सरकार को सुप्रीम फटकार

superem court

इंडिया न्यूज, कोलकाता:
सुप्रीम कोर्ट की ओर से ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार ने बिना यूपीएससी की अनुमति से पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की मांग की थी। कोर्ट ने मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि, पुराने आदेश में संशोधन की जरूरत नहीं है।

पहले भी खारिज की जा चुकी याचिका

बता दें कि याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका पहले भी खारिज की जा चुकी हैं। बार-बार ऐसी याचिका दाखिल न करें। इससे पहले भी सुप्रींम कोर्ट में ऐसी याचिका दायर की गई थी। ऐसे में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुलिस महानिदेशक या शीर्ष पद पर नियुक्ति का फैसला राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग के साथ सलाह कर के ही लेती है।

नियुक्ति के लिए खींचतान

संघ लोक सेवा आयोग और बंगाल सरकार के बीच बीते कई दिनों से पुलिस के शीर्ष पद पर नियुक्ति को लेकर खींचतान चल रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और बंगाल सरकार के बीच इन दिनों कई पत्रों का आदान प्रदान हुआ है। जिसके बाद बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने

साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले में फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग के नामित अधिकारियों में से ही किसी को शीर्ष पुलिस अधिकारी बनाएगी। इधर, पश्चिम बंगाल सरकार इस नियम से इतर नियुक्ति करने पर आमदा है। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य को पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने दिया जाए।

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