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Gyanvapi Case पर मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

Priyanshi Singh • LAST UPDATED : November 17, 2022, 4:38 pm IST
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Gyanvapi Case पर मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

Varanasi Court: ज्ञानवापी केस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंजुमन मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मस्जिद परिसर को भगवान विघ्नेश्वर विराजमान (स्वयंभू) के हवाले करने का विरोध किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र कुमार पांडेय ने मामले की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर तय की है। कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका सुनवाई योग्य है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में है, यह हमारी जीत है।

याचिका में हिंदू पक्ष ने गुहार लगाई थी कि तत्काल प्रभाव से ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू कराई जाए और परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए जाए. सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने कहा, यह याचिका सुनवाई योग्य है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है.

गौरतलब है कि वादी किरण सिंह ने 24 मई को वाद दाखिल किया था, जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के साथ ही विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया था. बाद में 25 मई को जिला अदालत के न्यायाधीश ए. के. विश्वेश ने मुकदमे को फास्ट ट्रैक अदालत अदालत में स्थानांतरित कर दिया था.

वादी ने अपनी याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश निषेध, परिसर हिंदुओं को सौंपने के साथ ही परिसर में मिले कथित शिवलिंग की नियमित तौर पूजा-अर्चना करने का अधिकार देने का अनुरोध किया गया.

 

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