भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कुछ दिन पहले उसकी संपत्ति जब्त को लेकर मुंबई की अदालत ने फैसला सुनाया था। ऐसे में माल्या ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में उसकी संपत्ति जब्त का रास्ता अब और ज्यादा साफ हो गया है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुंबई की एक अदालत के माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।
बता दें ईडी ने पिछले साल जुलाई में पीएमएलए अदालत से अपील की थी कि माल्या को नए कानून (भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून-2018) के तहत भगोड़ा घोषित किया जाए। साथ ही माल्या की 12,500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने की इजाजत भी मांगी थी। माल्या ने ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं करने की अपील की थी। लेकिन, कोर्ट ने 30 अक्टूबर को इसे खारिज कर दिया। ईडी की याचिका के खिलाफ माल्या बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंचा था लेकिन वहां भी उसकी अपील खारिज हो गई।
गौरतलब है माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। एसबीआई के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्शियम ने माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को लोन दिया था। माल्या लोन नहीं चुका पाया और मार्च 2016 में लंदन भाग गया। माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के भी आरोप हैं। ईडी के साथ सीबीआई और आयकर विभाग भी माल्या के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है।
माल्या के खिलाफ 6 आरोप
आरोप | जांच एजेंसी |
मनी लॉन्ड्रिंग | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) |
लोन की रकम डायवर्ट | सीबीआई |
किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय अनियमितताएं | एसएफआईओ |
शेयरों की राउंड ट्रिपिंग | सेबी |
सर्विस टैक्स नहीं चुकाया | आयकर विभाग |
विल्फुल डिफॉल्टर | डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, बेंगलुरु |
माल्या पर इन 5 बैंकों का सबसे ज्यादा कर्ज
बैंक | लोन (रुपए) |
एसबीआई | 1600 करोड़ |
आईडीबीआई बैंक | 800 करोड़ |
पीएनबी | 800 करोड़ |
बैंक ऑफ इंडिया | 650 करोड़ |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 550 करोड़ |
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