संबंधित खबरें
Jammu and Kashmir: बडगाम में खाई में गिरी BSF जवानों की बस, 4 जवान शहीद, 32 घायल
मेरठ में बड़ा हादसा, तीन मंजिला मकान गिरने से कई घायल, मलबे में दबे पशु
किस दिन होगा केजरीवाल की किस्मत का फैसला? इस घोटाले में काट रहे हैं सजा
No Horn Please: हिमचाल सरकार का बड़ा फैसला, प्रेशर हॉर्न बजाने पर वाहन उठा लेगी पुलिस
Himachal News: बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छे दिन! जानें पूरी खबर
Rajasthan: चेतन शर्मा का इंडिया की अंडर-19 टीम में चयन, किराए के मकान में रहने के लिए नहीं थे पैसे
इंडिया न्यूज:(Internet Media Influencers new rules) भारत सरकार ने डिजिटल माध्यमों के द्वारा विज्ञापनों से जनता को गुमराह होने से बचाने के लिए सोशल मीडिया ‘इंफ्लूएंसर’ के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल उपभोक्ता मामले के विभाग ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है।
दरअसल, केंद्र सरकार के नए गाईडलाइन के अनुसार, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लाखों फालोअर्स रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स को अब किसी भी प्रचार सामग्री में डिस्क्लेमर देना अब जरुरी बना दिया गया है। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) भ्रामक विज्ञापन के संबंध में प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर, एडवरटाइजर्स और इंफ्लूएंसर पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।
इसके अलावा अगर इंफ्लूएंसर इन नियमों का बार-बार उल्लंघन करता है जुर्माने की रकम 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक की जा सकती है। बता दें, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अधिकारियों ने ये फैसला डिजिटल प्लेटफार्म और इंटरनेट मीडिया, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स की प्रगति पर विचार-विमर्श के बाद आया है।
Also Read: शाहरुख खान ने सुनाई दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की वजह से पिटाई की दर्द भरी दास्तान
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.