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इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
Ellenabad Bye Election 2021 पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सरकार और विपक्षी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। चुनाव 30 अक्टूबर को होना और इसको लेकर निर्वाचन आयोग भी अपनी तरफ से तैयारियों को अमली जामा पहना रहा है। इसी कड़ी में सामने आया है कि अबकी बार चुनाव आयोग ने चुनावी रण में उतरे कैंडिडेट्स की खर्च सीमा का दायरा बढ़ा दिया है। इस बार उनको 2.80 लाख अतिरिक्त खर्च करने की छूट दे दी है।
पिछली बार आयोग ने सभी कैंडिडेट्स को 28 लाख खर्च करने की छूट दी थी तो अब ये 30.80 लाख हो गई है। इस लिहाज से ये छूट पिछली बार की तुलना में 10 फीसद से भी ज्यादा है। हालांकि चुनाव प्रचार में काफी खर्च होता है। इसमें कैंपेनिंग में वाहनों की जरूरत होती है तो इसके अलावा प्रचार सामग्री पर भी पैसा खर्च होता है। साथ ही रैलियों या जनसभाओं के दौरान टेंट या अन्य सामान की भी आवश्यकता होती है।
ये भी बता दें कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ऐलनाबाद की चुनावी (Ellenabad Bye Election 2021) जंग तीखी होने के साथ साथ कड़ी भी होती जा रही है। ऐसे में चुनाव का शांतिपूर्ण कंडक्ट प्रशासन और निर्वाचन आयोग के लिए किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है कि उसकी तैयारियां पूरी हैं और चुनाव निष्पक्ष रूप से होगा।
वहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से अबकी बार पोलिंग बूथ भी बढ़ोतरी की गई है। गत विधानसभा चुनाव (Ellenabad Bye Election 2021) में आयोग ने 190 पोलिंग बूथ स्थापित किए लेकिन अबकी बार 21 बूथ बढ़ा दी गए हैं। इस लिहाज से कुल 211 पोलिंग बूथ बनेंगे। वहीं आॅग्जिलरी बूथ की भी संख्या तय गई है। ये कुल 11 होंगे। इस कैटेगरी में वो पोलिंग बूथ होते हैं जिन पर वोटर्स की संख्या 1200 या इससे ज्यादा हो।
वहीं अगर वोटर्स की बात करें तो इनकी संख्या 186103 है। इनमें से पुरुष वोटर का आंकड़ा 99138 है तो वहीं महिला वोटर की संख्या 86984 है। इसके अलावा 1 ट्रांसजेंडर वोटर है जिसको अन्य की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं सर्विस वोटर की संख्या 313 है। इसमें आर्मी पर्सन आते हैं जिनको उनकी वर्तमान पोस्टिंग से ही वोटिंग का अधिकार है। उनकी वोट बाय पोस्ट यहां आएगी। इसके अलावा 368 ऐसे वोटर हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वर्ग से हैं। इनको दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांग वोटर्स की वोटिगं के लिए आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ते हैं ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आए।
वहीं अबकी बार के चुनाव (Ellenabad Bye Election 2021) में एक बदलाव किया है। आम तौर पर चुनाव में चुनाव प्रचार वोटिंग वाले दिन से 48 घंटे पहले ही थम जाता है। लेकिन अबकी बार चुनाव प्रचार को 72 घंटे पहले ही बंद करने का फैसला किया गया है। चुनाव 30 अक्टूबर को होने हैं तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स 27 अक्टूबर शाम 6 बजे तक ही प्रचार कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इस 72 घंटे की अवधि में वो पर्सन टू पर्सन मुलाकात कर सकेंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा उप चुनाव (Ellenabad Bye Election 2021) को लेकर ओपिनियन पोल या इससे संबंधित किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। विभिन्न राज्यों के लोक सभा व विधान सभाओं के उप-चुनाव के लिए पाबंदी के ये आदेश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के तहत जारी किए गए हैं। इसी तरह, आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126क की उपधारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव के एग्जिट पोल के परिणाम के समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों में प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी है।
द्वारा जारी निदेर्शों के अनुसार 30 अक्टूबर, 2021 प्रात: 6 बजे से सायं 7.30 बजे के बीच या अधिसूचित ऐसी अवधि के दौरान एग्जिट पोल की प्रक्रिया नहीं की जा सकेगी और इस दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन व प्रसारण करने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध मतदान के लिए निर्धारित समय प्रारंभ होने से पहले दिन और मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने कहा है कि “अगर कोई व्यक्ति चुनाव संबधी किसी जरुरी धारा या इससे जुड़े नियमों की उल्लंघना करेगा या फिर इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसे दो साल की सजा या फिर कारावास या फिर दोनों देने का प्रावधान है। आयोग चुनाव कंडक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव को निष्पक्ष रुप से करवाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है।”
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