INDIA News (इंडिया न्यूज़) Sameer Wankhede : एनसीबी के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) से राहत मिल गई है। जानकारी मिली है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 22 मई तक रोक लगा दी है। हालांकि, सीबीआई के सामने समीर वानखेड़े को 18 मई को पेश होना है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस तरह समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है।
समीर वानखेड़े को कल सुबह सीबीआई ने 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था
बता दें, इससे पहले सीबीआई ने कल यानि गुरुवार को आर्यन खान ड्रग्स जब्ती मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को समन जारी किया था। सीबीआई ने मुंबई के पूर्व एनसीबी अधिकारी को गुरुवार यानी 18 मई 2023 को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। जांच एजेंसी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के निजी मोबाइल फोन से डेटा हासिल करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है साथ ही उनका फोन जब्त कर फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। सीबीआई के एक सूत्र ने एफआईआर के हवाले से बताया कि समीर वानखेड़े पर गुपचुप तरीके से महंगी घड़ियां खरीदने और बेचने का आरोप है।
समीर वानखेड़े पर क्या आरोप हैं
बता दें, सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया है कि संदिग्धों को स्वतंत्र गवाह के वी गोसावी के वाहन में लाया गया। के वी गोसावी को एनसीबी अधिकारी की तरह दिखाया गया। के वी गोसावी और उसकी सहयोगी ने संविले डिसूजा ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची। उसे मामले में फंसाने की धमकी दी और आखिरकार 18 करोड़ में डील हो गई। के वी गोसावी ने टोकन मनी के तौर पर 50 लाख रुपया लिया।
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