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Border Security Forces In India बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में वृद्धि का क्या अर्थ?

Amit Gupta • LAST UPDATED : October 19, 2021, 11:38 am IST
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Border Security Forces In India बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में वृद्धि का क्या अर्थ?

Border Security Forces In India

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बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में वृद्धि का क्या अर्थ?

1968 का बीएसएफ (Border Security Forces) अधिनियम (territorial jurisdiction) सीमा सुरक्षा बलों को नियंत्रित करता है। गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) की ओर से नवीनतम अधिसूचना इसी मामले पर 2014 के पहले के आदेश की जगह लेती है। 1968 के बीएसएफ (BSF) अधिनियम की धारा 139 केंद्र को समय-समय पर क्षेत्र और सीमा को सूचित करने का अधिकार देती है।

Border Security Forces In India

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई अधिसूचना में सीमा सुरक्षा बलों के क्षेत्रीय अधिकार में वृद्धि की है। नवीनतम आदेशों के अनुसार बीएसएफ (international borders in Punjab) के पास अब मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के पूरे क्षेत्रों को कवर करते हुए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 50 किलोमीटर के भीतर गिरफ्तारी, तलाशी और जब्त करने की शक्ति रहेगी।

बीएसएफ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र क्या हैं

1968 का बीएसएफ अधिनियम (BSF Act of 1968) सीमा सुरक्षा बलों को नियंत्रित करता है। इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को सरकार की ओर से अधिसूचित किया जा सकता है और समय-समय पर बदला जा सकता है जैसा कि मामला रहा भी है।

गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना इसी मामले पर 2014 के पहले के आदेश की जगह लेती है। पहले के आदेश के अनुसार, बीएसएफ की सीमा गुजरात में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 80 किमी, राजस्थान में 50 किमी और पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किमी तक तय की गई थी। इसने मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के पूरे राज्यों को भी कवर किया।

11 अक्टूबर को अधिसूचित नवीनतम आदेश के साथ सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के भीतर गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को घटाकर 50 किमी कर दिया है और पंजाब और पश्चिम बंगाल में सीमा के भीतर क्षेत्राधिकार को 15 से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया है। यह निर्णय इन राज्यों में बीएसएफ के संचालन क्षेत्राधिकार को एक समान बनाता है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के पूरे पूर्व राज्य अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है।

अब केंद्र कर सकता है बदलाव

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बीएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 139 केंद्र को समय-समय पर बीएसएफ के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। अधिनियम के अनुसार, बीएसएफ के पास पासपोर्ट अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम आदि जैसे कई केंद्रीय अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां हैं। जिन राज्यों में कोई क्षेत्र प्रतिबंध नहीं है, वहां आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों के लिए बीएसएफ को तैनात किया गया है और इसलिए इन क्षेत्रों में कर्तव्यों की प्रकृति अलग है।

बीएसएफ कानून के अनुसार निसिद्ध वस्तुओं की तस्करी, अवैध प्रवेश और केंद्रीय अधिनियमों के तहत अन्य दंडनीय अपराधों जैसे कृत्यों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

बीएसएफ का प्राथमिक कर्तव्य पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमाओं का संरक्षक और सुरक्षा है और इन सीमाओं के साथ सीमा पार अपराधों, तस्करी, घुसपैठ की रोकथाम है। उन्हें आंतरिक सुरक्षा मामलों के दौरान भी तैनात किया जा सकता है जैसा कि पंजाब और जम्मू-कश्मीर में हुआ है।

बीएसएफ की सीमाएं

हालांकि, सुरक्षा बल चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ-साथ शेष अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संरक्षक में शामिल नहीं है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को चीन के साथ भारतीय सीमाओं के संरक्षक के साथ सौंपा गया है, जबकि शास्त्र सीमा बल एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। असम राइफल्स भारत म्यांमार सीमाओं की रक्षा करती है।

Border Security Forces In India

बीएसएफ पांच भारतीय अर्द्धसैनिक बलों में से एक है। इन पांचों अर्धसैनिक बलों को एक साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाता है और ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। अन्य चार सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ हैं। वे सेना का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन केंद्र सरकार के तहत अलग-अलग सशस्त्र बल हैं, जिन्हें सीमाओं की रक्षा करने, संवेदनशील प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने, आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने में सहायता करने और विभिन्न सरकारी एजेंसियों की सहायता करने का काम सौंपा गया है।

क्यों किया गया इसका गठन?

स्वतंत्रता के बाद, एक राज्य की स्थानीय पुलिस अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के संरक्षक के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि, 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान यह एक अपर्याप्त प्रावधान साबित हुआ।

युद्ध के बाद, एक दिसंबर 1965 को पाकिस्तान के साथ सीमाओं की रक्षा के उद्देश्य से एक एकीकृत केंद्रीय सशस्त्र बल बनाया गया था। शुरुआत में 25 बटालियन के साथ, बीएसएफ में आज 192 बटालियन शामिल हैं।

Border Security Forces In India

उन्हें तत्कालीन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया गया था। 1971 के युद्ध के बाद, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने नव निर्मित बांग्लादेश के साथ-साथ सीमाओं की रक्षा करना जारी रखा, जो अब तक का मामला है। आज बीएसएफ के पास 2.72 लाख सैनिक हैं जो 6386 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करते हैं। सीमा सुरक्षा के अलावा, बीएसएफ को जम्मू-कश्मीर और पंजाब में उग्रवाद के दौरान और नक्सल क्षेत्रों में आतंकवादियों से लड़ने के लिए भी तैनात किया गया है।

सरकार के हालिया फैसले को कई राजनीतिक नेताओं की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा है, खासकर विपक्ष शासित पंजाब और पश्चिम बंगाल से। उनके द्वारा इस निर्णय को राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को संभालने में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया है जो राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है।

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