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India News (इंडिया न्यूज़), Raghav Chadha, दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को पंडारा रोड बंगला का आवंटन रद्द करने के राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि बंगले में अपने माता-पिता के साथ रह रहे चड्ढा को कानूनी प्रक्रिया के बिना बंगले से बेदखल नहीं किया जाएगा।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने एक आदेश में कहा कि राघव चड्ढा को कानूनी प्रक्रिया के बिना बंगला नंबर एबी-5, पंडारा रोड, नई दिल्ली से बेदखल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक, राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आप सांसद को बंगला संख्या एबी-5, पंडारा रोड, नई दिल्ली से बेदखल न करे।
कोर्ट ने मामले में आगे की दलील के लिए 10 जुलाई की तारीख रखी है। राघव चड्ढा ने अपने सिविल सूट में कहा कि 6 जुलाई, 2022 को बंगला नंबर सी-1/12, पंडारा पार्क, नई दिल्ली आवंटित किया गया था जो टाइप VI बंगला की श्रेणी में आता है। इसके बाद, 29 अगस्त, 2022 को चड्ढा ने टाइप-VII आवास के आवंटन का अनुरोध करते हुए राज्यसभा सचिवालय को एक आवेदान किया।
इसके बाद उन्हें 3 सितंबर, 2022 को पूर्व आवास के बदले में उन्हें राज्यसभा सचिवालय ने बंगला नंबर एबी-5, पंडारा रोड, नई दिल्ली आवंटित किया गया। चड्ढा ने आवंटन स्वीकार कर लिया और नवीनीकरण कार्य करने के बाद अपने माता-पिता के साथ उसमें रहने लगा। यह कहा गया था कि चड्ढा ने 9 नवंबर, 2022 को बंगले पर भौतिक कब्जा कर लिया था और उनके पक्ष में किए गए आवंटन को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
आप सांसद ने कहा कि उन्हें पता चला है कि उनके पक्ष में किए गए आवंटन को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया था और यह बात उन्हें 3 मार्च, 2023 को पता चली। राघव ने सचिवालय से 5.50 लाख रुपये के हर्जाने की भी मांग की।
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