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India News (इंडिया न्यूज़),ED Director Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख के रुप में संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिय है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। संजय कुमार मिश्रा अब 31 जुलाई तक पद छोड़ेगें।
इसे लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ईडी की तरीफ करते हुए ट्विट किया है कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर उठती है। उन्होंने कहा, “ईडी मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले लोग विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं। सीवीसी अधिनियम में संशोधन, जो संसद द्वारा विधिवत पारित किए गए थे, को बरकरार रखा गया है। इसकी शक्तियां ईडी उन लोगों पर प्रहार करेगा जो भ्रष्ट हैं और कानून के गलत पक्ष पर कायम हैं। ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर उठती है और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है। . इस प्रकार, ईडी निदेशक कौन है – यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करता है वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार वंशवादियों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा, “
Those rejoicing over the Hon'ble SC decision on the ED case are delusional for various reasons:
The amendments to the CVC Act, which were duly passed by the Parliament, have been upheld.
Powers of the ED to strike at those who are corrupt and on the wrong side of the law…
— Amit Shah (@AmitShah) July 11, 2023
बता दें सरकार के द्वारा ईडी निदेशक संजय मिश्रा को उनके कार्यकाल अवधी से ज्यादा एक्सटेंशन दिया गया था। जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर, रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले की तरफ से सुप्रिम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबिलशमेंट एक्ट में हुए बदलाव को भी चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है।
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