संबंधित खबरें
‘केंद्रीय अर्धसैनिक बल, CISF और पुलिस के जवान पैसे लेते हैं तो…’ रिश्वत लेने वालों पर CM Mamata ने ये क्या कह दिया?
चलती बस से कूदी लड़की, बस में फैली यौन शोषण की…महिला के मेडिकल से हुआ बड़ा खुलासा
UP के इन 5 जगहों में नहीं लगेगा कोई फोन कॉल, CM Yogi के इस फैसले से ‘खास समुदाय’ की हो गई खटिया खड़ी
यूपी में भेड़िया के बाद बाघ का आतंक! हमले में किसान को उतारा मौत के घाट
पहले फाड़े कपड़े, तोड़ दिए दांत और आंखे, फिर मार-मार कर किया अधमरा, महिला के साथ बदमाशों ने की सारे हदें पार
CM Yogi का बड़ा तोहफा, Vikrant Massey की The Sabarmati Report को किया टैक्स फ्री
INDIA NEWS(Rupnagar)Anandpur Sahib Punjab: आनंदपुर साहिब में बेअदबी के मामले में आरोपी को जिला अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। दोषी को कुल 10 हजार रुपय का जुर्माना लगाया गया है। दोषी परमजीत सिंह लुधियाना ने पावन तख्त श्री केसगढ़ साहिब में श्री गुरुग्रंथ साहिब की हजूरी में तड़के सुबह साढ़े चार बजे के करीब बैठे कीर्तनी जत्थे के समीप बैठकर सिगरेट सुलगाई, और पाठी सिंहों की तरफ धुआं छोड़ा था। उसके बाद आरोपी ने पाठी सिंहों की तरफ सिगरेट फेंक दी थी। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया था।
धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ के आरोप में केस दर्ज
आनंदपुर साहिब पुलिस ने परमजीत सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने के आरोप में केस दर्ज किया है। पिछले साल 17 मई को आरोपी के खिलाफ तत्कालीन जिला एवं सेशन जज हरप्रीत कौर की अदालत में आरोप तय किए गए थे। सेशन जज रमेश कुमार ने आरोपी को धार्मिक भावना भड़काने के दोष में 3 साल की सजा और आग लगाकर नुकसान करने के प्रयास में 5 साल की सजा सुनाई है। दोनों धाराओं में पांच पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।
Also read: सरसंघचालक सदाशिव गोलवलकर मामले में दिग्विजय सिंह की याचिका पर सुनवाई, फैसला अभी सुरक्षित
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.