India News (इंडिया न्यूज़), Car Modification: अगर आप अपनी कार को मोडिफाइ करवाना चाहते हैं तो कुछ नियमों के बारे में आपको जान लेना चाहिए नहीं तो आपको कानूनी परेशानी हो सकती है। हमारे देश में कार मोडिफिकेशन के लिए कुछ कानून है। जिसका पालन ना करने पर लोगों को कई तरह के कानूनी दिक्कतों का समाना करना पड़ता है। आईए उन नियमों के बारे में जान लेते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं टायर की। अगर कार का टायर आप बदलवाना चाहते हैं तो टायर कार मैनुफैक्चरर कंपनी के नियमानुसार होना चाहिए। नियमों के अनुसार टायर मौजूदा टायर के सामान या इससे ज्यादा लोड कैपेसिटी वाले होने चाहिए, साथ ही स्पीड रेटिंग का होना भी जरूरी है।
बहुत से लोग अपनी गाड़ी को नया लुक देने के लिए कार का रंग ही बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आरटीओ (Regional Transport Office-RTO) से इजाजत लेनी होगी। अगर आरटीओ इसके लिए राजी हो जाता है तो आप रंग बदल सकते हैं। इसके बारे में गाड़ी की आरसी में मेंशन करना ना भूलें। ध्यान रहे कि वो आर्मी रंग ना हो, क्योंकि ये रंग केवल सेना की गाड़ियों के लिए ही है। अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो इसके लिए आपके खिलाफ लिगल एक्शन लिया जा सकता है।
कार की सस्पेंशन को लेकर इस बात का ख्याल रखें की भलें ही आप इसे कम या ज्यादा करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद गाड़ी चलाते वक्त ग्राउंड क्लीयरेंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसे केवल ड्राइविंग को बेहतर करने के लिहाज से कराएं अन्यथा जरूरत से कम ज्यादा करवाने पर कानून का चक्कर काटना पड़ सकता है।
अपनी गाड़ी में बाहर से सीएनजी किट लगवाना लीगल है लेकिन इसके लिए भी आपको आरटीओ से इजाजत लेनी होती है और सेफ्टी के तौर पर कुछ नियमों का पालन करना होता है। साथ ही अपनी कार की आरसी को अपडेट जरूर करवाएं।
अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए कार में कुछ बदलाव करवाना चाहते हैं (Modification for the disabled) तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है।इस बदलाव से उन्हे क्लच, ब्रेक या एक्सेलेरेटर आदि के यूज में आसानी हो जाती है। इस मॉडिफिकाशन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं हैं।
अगर आप अपनी कार के इंजन में बदलाव करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीओ से इजाजत लेनी होगी। इजाजत मिलने के बाद अपनी गाड़ी में मौजूदा इंजन की जगह, ज्यादा दमदार इंजन लगवा सकते हैं। ध्यान रखें कि इसकी क्षमता कंपनी की गाइडलाइन के मुताबिक ही हो न की उससे ज्यादा या कम।
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