India news(इंडिया न्यूज़) National flag: पूरे देश में स्वतंत्रा दिवस समारोह की तैयारी जोड़ो पर है। देश आजादी के 77 वां वर्षगाठ मनाने जा रहा है। इस अवसर पर सभी स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर पूरे देश में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन क्या आप जानते है कि तिरंगा घर के छत पर बालकनी में लगाने की क्या नियम है। तिरंगा फहराने के लिए भारतीय संविधान में कानून क्या बनाया गया है। तो 15 अगस्त से पहले हम आपको बताने वाले है तिरंगा फहराने से पहले हमे कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए।
इन बातों का रखें ध्यान
साल 2002 से पहले पूरे देश में आम लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते थे। लेकिन अब इस नियम में बदलाव हो गया है। भारतीय संविधान के भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग-दो पैरा2.2 के खंड (11) में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराना चाहता है तो उसे हमेशा फहरा सकता है। हालांकि झंडा फहराते समय कई बातों का ख्याल रखनी होगी। झंडा कभी भी फटी नहीं होनाी चाहिए।
अगर झंडा गलती से फट भी जाता है तो उसका आनादर नहीं होना चाहिए। इस नियम में एक बात का जिक्र यह भी है कि घर में जब भी झंड़ा फहराया जाए, झंडा खुली में लगा हो और उसके उपर कोई और झंडा नहीं हो। झंडा फहराते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना काफी जरुरी होता है।
गाड़ी पर झंडा लगाना गैर कानूनी
आपने देखा होगा 15 अगस्त को और 26 जनवरी को बहुत सारे लोग झंडा लगाकर चलते है। आपने गौर भी किया होगा। तो आपको बता दें कि यह गैर कानूनी है। इसके लिए गाड़ी पर झंड़ा लगाने वाले को सजा हो सकती है। आम लोग अपने गाड़ी पर झंड़ा नहीं लगा सकते। इसे लगाने का अधिकार कुछ विशेष लोगों को ही है। इनमे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश ही अपनी गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते है।
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