संबंधित खबरें
Jharkhand Election: झारखंड चुनाव के लिए BJP की पहली लिस्ट जारी, 66 उम्मीदवारों का ऐलान ; जानें किसे कहां से मिला टिकट?
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज, जानें कितनी विधानसभा सीटों पर डालें जाएंगे वोट?
मध्य प्रदेश को Adani Group ने दिया बड़ा तोहफा, इतने करोड़ रुपये का करेगा निवेश
CM योगी ने लिया PM मोदी का बदला, अभद्र टिप्पणी करने वाले इस गैंगस्टर के अवैध बिल्डिंग पर चलवाया बुलडोजर
झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन इस डेट को बीजेपी में होंगे शामिल, हिमंता बिस्वा सरमा ने किया बड़ा ऐलान
'भारत में रहना है तो राम-कृष्ण की जय कहना….',जन्माष्टमी पर CM Mohan Yadav ने दिया बड़ा बयान
इंडिया न्यूज, जम्मू।
Judgment of Jammu and Kashmir-Ladakh High Court जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें 12 वर्ष पूर्व ड्रग इंस्पेक्टर के 64 पदों पर की गई भर्ती प्रक्रिया की चयन सूची को रद कर दिया है। कोर्ट ने जेकेएसएसबी से नई चयन समिति का गठन करने को कहा जोकि नए सिरे से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करेगी। बता दें कि ये अभ्यर्थी फिलहाल वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे थे।
हाईकोर्ट ने पाया कि 5 मई 2008 को जेकेएसएसबी ने पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें जेकेएसएसबी ने 64 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी। न्यायालय में चुनौती याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 18 दिसंबर 2015 को फैसले में कहा कि चयनित की सेवाएं जारी रखी जाएं और कोर्ट में याचिका दायर करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्त किया जाए। इन आवेदकों के लिए पद न होने की सूरत में जेकेएसएसबी को पूरी सूची ही खारिज करनी होगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया देखने के बाद पता चलता है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निष्पक्ष और स्पष्ट आधार नहीं है। यह मामला मनमाफिक नियुक्तियां हैं।
Also Read : Aryan Khan released मन्नत पहुंचे, दिवाली जैसा माहौल
Read More : Mumbai Cruise Drugs Case बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा पाएंगे आर्यन
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.