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India News (इंडिया न्यूज़), गुलाबी रंग का वो नोट जिसे बदलवाने या जमा करने की डेडलाइन सात अक्टूबर को खत्म हो गई। उसे बदलवाने के लिए दिल्ली में आरबीआई के दफ्तर के सामने बड़ी लाइन लगी है। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये का नोट बैंक में जाकर जमा करवाने या बदलवाने के लिए करीब साढ़े चार महीने का समय दिया था। पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर थी जिसे बढ़ाकर सात अक्टूबर किया गया था।
दि गई डेडलाइन तक कई लोग नोट नहीं बदला और न ही इसे जमा किया। ऐसे लोगों के लिए आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक जो लोग सात अक्टूबर 2023 तक नोट नहीं बदल पाए, वे आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से जाकर नोट बदल सकते हैं।
30 सितंबर तक के आंकड़ों को देखें तो चार परसेंट 2000 रुपये के नोट अब भी लोगों के पास हैं। अब इन नोटों को बैंक में जाकर जमा नहीं कराया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है।
हालांकि सात अक्टूबर की डेडलाइन के बाद भी यह लीगल टेंडर बना हुआ है। लेकिन इसे केवल आरबीआई में ही बदला जा सकता है। इसके लिए आपको यह स्पष्टीकरण देना होगा कि आपने समय रहते इसे जमा क्यों नहीं कराया या बदला क्यों नहीं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक बार में 20 हजार से ज्यादा के नोट नहीं बदले पाएंगे।
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