संबंधित खबरें
महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने लिया चौंकाने वाला नाम, सुनकर सदमे में आ गए शिंदे!
‘एकजुट होकर हम और भी ऊंचे उठेंगे’, महाराष्ट्र-झारखंड चुनाव नतीजों पर PM Modi ने कह दी ये बड़ी बात, इन्हें दिया जीत का श्रेय
महाराष्ट्र के असली हीरो मोदी-शाह नहीं…CM Yogi निकले? नतीजों के बाद कुछ बड़ा होने वाला है
उद्धव ठाकरे के कितने भाई थे, आखिर क्यों नहीं होती किसी और की चर्चा? वजह जान हिल जाएंगे आप
NOTA को बिग बॉस के Ajaz Khan से ज्यादा मिले वोट, 5.6 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार
उद्धव ठाकरे ने मौलानाओं के सामने मांगी माफी? सच्चाई जान हिल जाएंगे आप, शिवसेना UBT प्रमुख को हिंदू विरोधी बताकर मिली महायुति को जीत!
India News(इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज यानि मंगलवार को ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें वाराणसी अदालत के समक्ष लंबित एक सिविल मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। बता दें कि अदालत ने इस फैसले में 8 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था।
मालूम हो कि सुबह 11 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज जिन 5 याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिसमें 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर किए गए केस की मेनटेनिबिलीटी से जुड़ी हुई थी, और 2 याचिकाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वेक्षण आदेश के विरोध में थी।
साल 1991 में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान वाद के मित्रों की ओर वाराणसी जिला कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें मांग की गई थी की विवादित परिसर हिंदू को सौंपा दिए जाए और साथ ही साथ वहां पूजा आराधना की भी इजाजत दी जाए। जिसमें हाईकोर्ट को अपने फैसले आज ये तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस पर सुनवाई कर सकती है या नहीं।
एएसआई ने वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेश के समक्ष रिपोर्ट पेश की है। इस मामले में हिन्दू पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाये। साथ ही हिंदू पक्ष ने इसमें शामिल सभी पक्षों को रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए भी मांग की।
वहीं, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध जता रहे है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसे पब्लिक डोमेन में न लाया जाए। जिस पर अब 21 दिसंबर को फैसला येगा। जिसकी कॉपी 21 दिसंबर को ही पक्षकारों को सौपी जाएगी।
यह भी पढ़ेंः-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.