Delhi High Court: राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार, ट्वीट हटाने का आदेश; जानें क्या है मामला Rahul Gandhi reprimanded by Delhi High Court, order to remove tweet; Know what is the matter
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Delhi High Court: राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार, ट्वीट हटाने का आदेश; जानें क्या है मामला

Reepu kumari • LAST UPDATED : December 22, 2023, 11:34 am IST
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Delhi High Court: राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार, ट्वीट हटाने का आदेश; जानें क्या है मामला

India News (इंडिया न्यूज), Delhi High Court: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को आश्वासन दिया कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2021 में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की गई एक नाबालिग लड़की की पहचान और संवेदनशील विवरण का खुलासा करने वाले अपने ट्वीट को हटा देंगे।

राहुल गांधी के वकील के मौखिक आश्वासन के बाद, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम इसके लिए न्यायिक आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कृपया ट्वीट हटा दें और लड़की की पहचान की रक्षा करें। हम इसके बारे में चिंतित हैं।”

जांच जारी

(Delhi High Court ) 

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि राहुल गांधी की संलिप्तता को लेकर जांच चल रही है और मामला जटिल है।

दिल्ली पुलिस के वकील ने यह भी खुलासा किया कि लड़की की मौत बिजली के झटके से हुई, लेकिन बलात्कार और हत्या का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। परिणामस्वरूप, उन्होंने याचिका को निरर्थक माना।

दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, “मेरी रिपोर्ट पहले से ही रिकॉर्ड में है। जांच के विवरण का उल्लेख किया गया है। अगर कुछ और आवश्यक होगा, तो मैं एक सीलबंद कवर रिपोर्ट दाखिल करूंगा। दिल्ली पुलिस का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है।”

‘POCSO अधिनियम का उल्लंघन’

(Delhi High Court)

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि पिछले तीन वर्षों से मामले में एफआईआर के बिना पुलिस जांच नहीं कर सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई अभी भी की जानी चाहिए क्योंकि नाबालिग की पहचान सार्वजनिक रूप से उजागर की गई थी, जो POCSO अधिनियम के तहत अपराध है।

अदालत ने दिल्ली पुलिस के वकील को चार सप्ताह के भीतर जांच पर सीलबंद कवर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी 2024 को फिर से होनी है।

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