India News (इंडिया न्यूज),RBI Paytm Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने उसे किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट या फास्टैग आदि में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है। ये नियम 29 फरवरी 2024 से लागू होंगे। रिजर्व बैंक ने यह कदम पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ उठाया है।) एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद आरबीआई को अनुपालन मुद्दों को लेकर कई शिकायतें मिली थीं।
आरबीआई ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी. इसमें कहा गया है कि इन रिपोर्टों ने भुगतान बैंक में नियमों और सामग्री पर्यवेक्षण के लगातार गैर-अनुपालन के बारे में चिंता जताई है। इसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी।
केंद्रीय बैंक ने कहा, ’29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में कोई जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, कोई भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड क्रेडिट किया जा सकता है।
इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से बिना किसी प्रतिबंध के शेष राशि निकालने या उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। . इससे पहले, मार्च 2022 में आरबीआई ने पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था।
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