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India News(इंडिया न्यूज), Raju Pal Murder Case: बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में अदालत ने आज (शुक्रवार) सात लोगों को दोषी ठहराया है। इस मामले में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद भी आरोपी थे। लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में शुक्रवार को सात लोगों को दोषी ठहराया।
बता दें कि अतीक अहमद, उनके भाई और मुख्य आरोपी खालिद अजीम उर्फ अशरफ और गुलबुल उर्फ रफीक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही उनकी मृत्यु के बाद समाप्त कर दी गई थी। दोषी ठहराए गए लोगों में फरहान अहमद, अब्दुल कवि, रंजीत पाल, इसरार अहमद, जावेद, गुलहसन और आबिद शामिल हैं।
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उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के बसपा नेता राजू पाल की अतीक अहमद के भाई अशरफ के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के परिणामस्वरूप 25 जनवरी 2005 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।बसपा नेता 2002 में अतीक अहमद से इस सीट पर चुनाव हार गए थे। लेकिन जब अतीक ने लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद इसे खाली कर दिया, तो राजू पाल ने उपचुनाव में अशरफ को हरा दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2016 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।
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