संबंधित खबरें
Jharkhand Election: झारखंड चुनाव के लिए BJP की पहली लिस्ट जारी, 66 उम्मीदवारों का ऐलान ; जानें किसे कहां से मिला टिकट?
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज, जानें कितनी विधानसभा सीटों पर डालें जाएंगे वोट?
मध्य प्रदेश को Adani Group ने दिया बड़ा तोहफा, इतने करोड़ रुपये का करेगा निवेश
CM योगी ने लिया PM मोदी का बदला, अभद्र टिप्पणी करने वाले इस गैंगस्टर के अवैध बिल्डिंग पर चलवाया बुलडोजर
झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन इस डेट को बीजेपी में होंगे शामिल, हिमंता बिस्वा सरमा ने किया बड़ा ऐलान
'भारत में रहना है तो राम-कृष्ण की जय कहना….',जन्माष्टमी पर CM Mohan Yadav ने दिया बड़ा बयान
India News(इंडिया न्यूज), Bareilly: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है जहां एक 17 वर्ष की लड़की का तीन दिन तक यौन उत्पीड़न किया गया। उस लड़की का जुर्म केवल इतना था कि उसने 21 वर्षीय लड़के के साथ विवाह करने की इच्छा को अस्वीकार कर दिया। आइए इस खबर में विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला..
एक 22 वर्षीय व्यक्ति, जिसने 17 वर्षीय लड़की को तीन दिनों तक कैद में रखा और उससे शादी करने से इनकार करने पर बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया, को शनिवार को लखीमपुर खीरी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पीटा गया और आरोपी ने गर्म लोहे की छड़ से उसके चेहरे पर अपने नाम ‘अमन’ के अक्षर लिखे। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरू में गलत तरीके से कारावास और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने जैसी ‘कम’ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
हालाँकि, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज किए जाने के बाद, एफआईआर में पोक्सो अधिनियम के साथ बलात्कार की धाराएं जोड़ दी गईं।
इस वजह से लापता हुए थे तारक मेहता फेम Gurucharan Singh, कारण जान हो जाएंगे हैरान -Indianews
परिवार के आरोपों का खंडन करते हुए, एसएसपी (खीरी) गणेश साहा ने टीओआई को बताया, “हमने उसके परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। लड़की का एक वीडियो बयान दर्ज किया गया था जिसमें उसने ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाए थे। हमने पता नहीं उसने अदालत में अपना बयान क्यों बदला। हालांकि, अब उसके आरोपों के अनुसार हमने अपनी जांच शुरू कर दी है।”
Reliance Jio: रिलायंस जियो ने इंटरनेट की दुनिया में मचाया तहलका, सबसे बड़े मोबाइल डेटा ब्रांड के रूप में चाइना मोबाइल को छोड़ा पीछे-Indianews
SHO (धौरहरा) दिनेश सिंह ने कहा, “वह आदमी स्कूल छोड़ चुका है और हैदराबाद में एक सैलून में काम करता है। वह लड़की से शादी करना चाहता था और जब उसने इनकार कर दिया, तो उसने उसके दोनों गालों पर अपना नाम लिख दिया।” वह अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन आई थी। चूंकि उसके पास कोई आईडी नहीं थी, इसलिए हमें यकीन नहीं था कि वह नाबालिग थी। हमने अब आईपीसी की धारा 324 (खतरनाक हथियार का उपयोग करके जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 376 (बलात्कार) पोस्को एक्ट के साथ जोड़ दी है
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.