India News(इंडिया न्यूज), Hemant Soren: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। आपको बता दें कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम सोरने की गिरफ्तारी की गई थी। प्रचार करने के लिए जिस अंतरिम जमानत का उन्होंने अदालत में रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। अब सोरेन ने अपनी याचिका को वापिस ले लिया है। आइए इस खबर में आपको बताते हैं पूरा मामला..
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि निचली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक शिकायत पर पहले ही संज्ञान ले लिया है। कोर्ट के बयान के बाद सोरेन के वकीलों ने शीर्ष अदालत से जमानत याचिका वापस ले ली. सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। सोमवार को ईडी ने उनके साथ किसी भी तरह के ‘विशेष व्यवहार’ का ‘पुरजोर विरोध’ किया था। सोरेन की जमानत याचिका पर अपने जवाब में, जांच एजेंसी ने कहा था कि वह “अत्यधिक प्रभावशाली” हैं और “याचिकाकर्ता की ओर से राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके जांच को बाधित करने और अपराध की आय को बेदाग के रूप में पेश करने का सक्रिय प्रयास किया गया है।
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