संबंधित खबरें
नेपाल के अलावा इन देशों के नागरिक भारतीय सेना में दिखाते हैं दमखम, जानें किन देशों की सेना में एंट्री नहीं
‘केंद्रीय अर्धसैनिक बल, CISF और पुलिस के जवान पैसे लेते हैं तो…’ रिश्वत लेने वालों पर CM Mamata ने ये क्या कह दिया?
चलती बस से कूदी लड़की, बस में फैली यौन शोषण की…महिला के मेडिकल से हुआ बड़ा खुलासा
UP के इन 5 जगहों में नहीं लगेगा कोई फोन कॉल, CM Yogi के इस फैसले से ‘खास समुदाय’ की हो गई खटिया खड़ी
यूपी में भेड़िया के बाद बाघ का आतंक! हमले में किसान को उतारा मौत के घाट
पहले फाड़े कपड़े, तोड़ दिए दांत और आंखे, फिर मार-मार कर किया अधमरा, महिला के साथ बदमाशों ने की सारे हदें पार
India News (इंडिया न्यूज़), Swati Maliwal case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई है।
कुमार की याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। कुमार के वकील ने अदालत से गुरुवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया, जिसमें तर्क दिया गया कि गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए का उल्लंघन करते हुए की गई थी। हालांकि, अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित करने का फैसला किया।
अपनी याचिका में बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का घोर उल्लंघन और कानून के जनादेश के विरुद्ध घोषित करने का निर्देश देने की मांग की।
उन्होंने अपनी “अवैध” गिरफ्तारी के लिए “उचित मुआवजा” और उनकी गिरफ्तारी के निर्णय में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की।
कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसने पाया कि गिरफ्तारी के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई थी। पिछले शुक्रवार को कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.