India News(इंडिया न्यूज),Arvind Kejriwal granted bail: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु ने आज आदेश सुरक्षित रखने के बाद यह आदेश पारित किया।
आप सुप्रीमो एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। ईडी ने आदेश पर 48 घंटे की रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
बता दें कि केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नाटकीय घटनाक्रम में गिरफ्तार किया था। मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था।
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