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Imran Khan Illegal Marriage Case: पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गैर-इस्लामी विवाह मामले में बरी कर दिया। यह मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक को पिछले साल अगस्त से सलाखों के पीछे रखने वाला एकमात्र मामला था। 8 फरवरी को आम चुनावों से कुछ दिन पहले 3 फरवरी को इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मेनका द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दंपति को दोषी ठहराया था।
मेनका ने आरोप लगाया कि उन्होंने बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान शादी की थी। जो इस्लाम में एक जरुरी प्रतीक्षा अवधि है जो एक महिला के तलाक या उसके पति की मृत्यु के चार महीने बाद तक चलती है। जोड़े ने इस्लामाबाद में एक जिला और सत्र अदालत में सजा को चुनौती दी, जहां अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) अफजल मजोका ने मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश माजोका ने दिन में पहले फैसला सुरक्षित रखने के बाद दोपहर में फैसला सुनाया, जिसमें खान और बुशरा को बरी कर दिया गया।
न्यायाधीश ने उनकी अपील स्वीकार करने के बाद कहा, “यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो पीटीआई संस्थापक इमरान खान और बुशरा बीबी को तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए।” हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि खान को रिहा किया जाएगा या नहीं, क्योंकि यह एकमात्र मामला था जिसके लिए उन्हें वर्तमान में तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की सजा के निलंबन और सिफर मामले में बरी किए जाने के बाद जेल में रखा गया था।
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क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पिछले साल अगस्त से तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाए जाने और उसके बाद 8 फरवरी के चुनावों से पहले अन्य मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से सलाखों के पीछे हैं। मेनका ने नवंबर 2023 में जोड़े के खिलाफ मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अनिवार्य इद्दत अवधि का पालन किए बिना शादी की। उन्होंने विवाह को अमान्य घोषित करने की मांग की। खान और बीबी ने 2018 में शादी की थी। उसी साल खान ने आम चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। बीबी, जो जाहिर तौर पर खान की आध्यात्मिक मार्गदर्शक थीं, ने अपने 28 साल के पति को तलाक दे दिया, जिनसे उनके पाँच बच्चे थे, और खान के साथ उनका रोमांटिक रिश्ता बन गया। वह खान की तीसरी पत्नी हैं। अपने क्रिकेट करियर के दौरान, खान की छवि एक प्लेबॉय के रूप में थी।
पीटीआई प्रमुख गौहर खान ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे स्वतंत्र न्यायपालिका की जीत बताया। उन्होंने कहा, “ये सभी मामले फर्जी थे, और उन्हें अन्य सभी मामलों में भी न्याय मिलेगा,” उन्होंने इमरान खान की तत्काल रिहाई की मांग की और कहा यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था।”
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