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India News (इंडिया न्यूज),kolkata rape murder case:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में अपनी स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई की और पाया कि कोलकाता पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच में कई खामियां थीं। शीर्ष अदालत ने पाया कि मेडिकल सुविधा के पूर्व प्रमुख संदीप घोष ने मामले में उचित कदम नहीं उठाए और पूछा कि वह किसे बचा रहे हैं।
मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें 5वें दिन जांच सौंपी गई थी और तब तक सब कुछ “बदल” चुका था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने राज्य से सवाल किए, अदालत ने राज्य सरकार, सीबीआई और आंदोलनकारी डॉक्टरों के जवाब सुने।
इसने पाया कि पहले पोस्टमार्टम जल्दबाजी में किया गया और फिर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया। अदालत ने कहा कि यह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है और राज्य सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, “संदीप घोष ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? वह किसके संपर्क में था और किसे बचा रहा था?”
अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया, साथ ही कहा कि सुनवाई 5 सितंबर को फिर से शुरू होगी।
यह मामला 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से जुड़ा है। मुख्य आरोपी, नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, 14 अगस्त को कुछ बदमाशों ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में प्रवेश किया और चिकित्सा सुविधा के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की, जहां पीड़िता का शव मिला। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को जांच को कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।
इस भयावह घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और जांच में त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।
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