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India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Office Rule: कई देशों में वर्किंग कल्चर को बेहतर बनाने की मांग की जा रही है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की संसद में कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी पहल की गई है। फेयर वर्क एक्ट 2009 में संशोधन करके फेयर वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2024 लाया गया। इसे राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट भी कहा जाता है। यह एक्ट 26 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया में लागू हो जाएगा। इसके तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी के लिए बॉस का कॉल अटेंड करना जरूरी नहीं होगा। वह अपने बॉस का कॉल रिजेक्ट कर सकेगा।
ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक कार्यकर्ता और कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि देश में वर्किंग कल्चर को बेहतर बनाया जाए। देश में बॉस कल्चर को बेहतर बनाकर वर्क-लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाने की पहल भी की जा रही थी। इसके बाद रोजगार मंत्री टोनी बर्की ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें लोगों से सुझाव भी लिए गए। इस कानून में कर्मचारी ड्यूटी के बाद कोई भी ऑफिस का काम नहीं कर पाएगा। ‘राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट’ उन कर्मचारियों की रक्षा करता है जो काम के घंटों के बाहर अपने बॉस के किसी भी संपर्क, संदेश या कॉल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। नया कानून कर्मचारियों को बिना भुगतान के ओवरटाइम करने से भी रोकता है।
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अब बॉस बिना किसी वैध कारण के किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी के बाद कॉल नहीं कर पाएगा। उसे किसी ईमेल का जवाब देने या यहां तक कि डॉक्यूमेंट फाइल को अपडेट करने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। अगर कोई कर्मचारी बॉस के खिलाफ शिकायत करता है तो जांच के बाद उस बॉस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि एक पैनल तय करेगा। यह नया कानून 26 अगस्त 2024 को लागू होगा।
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