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India News Bihar (इंडिया न्यूज) Nitish Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी जज से बिना वेतन के काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जानकारी के मुताबिक यह मामला पटना हाई कोर्ट के जज प्रकाश मिश्रा की सैलरी में 10 महीनों से हो रही देरी का है, जिस पर जज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस मुद्दे पर गहरी नाराजगी जताई और बिहार सरकार को जल्द से जल्द जज की वेतन समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। बता दें कि सॉलिसिटर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनरल तुषार महतो ने इस मामले में अदालत से शुक्रवार तक का समय मांगा है, ताकि इस मुद्दे का हल निकाला जा सके। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी जज को वेतन दिए बिना उनसे काम करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रकाश मिश्रा ने 2023 में जिला न्यायपालिका में पद संभाला था, लेकिन पिछले 10 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है।
जानकारी के लिए बता दें कि अदालतों के जजों की पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPC) के तहत आती है, इसलिए उनके पास जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाता नहीं होता। इस कारण से उनके वेतन में देरी के मामले का समाधान तत्काल करना जरूरी है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिससे जजों की वेतन संबंधी समस्याओं का निपटारा हो सके और न्यायपालिका के काम में कोई बाधा न आए।
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