इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
India News Manch Anurag Thakur केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम अब 18 की बजाए 21 साल करने का निर्णय लिया है। दरअसल केंद्र के निर्देश पर पिछले साल जून में टास्क फोर्स का गठन किया गया था और टास्क फोर्स ने पिछले साल ही दिसंबर में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी थी।
इस प्रस्ताव पर अब केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया न्यूज मंच पर बातचीत के दौरान आज यह जानकारी की।
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अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने कल बैठक में लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम अब 18 किए जाने के टास्क फोर्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 15 अगस्त को भी लाल किले से अपने संबोधन में इस योजना का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि बेटियों की शादी उचित समय पर हो।
अनुराग ठाकुर ने बताया फिलहाल मौजूदा कानून के अनुसार देश में पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल और महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 साल है। सरकार की तरफ से अब बाल विवाह निषेष कानून, और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने वाली है। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस बाबत सिफारिश की थी। इस कमेटी के सदस्य नीति आयोग के डॉ. वीके पॉल भी थे।
युवतियों की न्यूनतम उम्र में आखिरी बदलाव 1978 में किया गया था और इसके लिए शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उम्र 15 से 18 की गई थी। आपको ये भी बता दें कि भारत के जनगणना महापंजीयक के मुताबिक देश में 18 से 21 साल के बीच विवाह करने वाली युवतियों की संख्या करीब 16 करोड़ है।
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