India News UP(इंडिया न्यूज),Jaya Prada News: फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को आज रामपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में जया प्रदा को बरी कर दिया है। फैसला सुनाए जाने के वक्त जया प्रदा भी कोर्ट में मौजूद थीं। आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार थाने में दर्ज हुआ था।
उन पर आचार संहिता के दौरान एक सड़क का उद्घाटन करने का आरोप था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान जया प्रदा भी कोर्ट में मौजूद थीं, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में बरी किया जा चुका है।
2019 में ही सपा नेता आजम खान के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में केमरी थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसमें कोर्ट ने गवाह के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। जिसके बाद अब कोर्ट ने दूसरे आचार संहिता उल्लंघन मामले में भी जया प्रदा को राहत दे दी है। कोर्ट से बरी होने के बाद जया प्रदा ने कहा कि मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूं। मैं भरोसा दिलाती हूं कि जब तक जिंदा हूं, कोई गलत काम नहीं करूंगी। तबीयत खराब होने की वजह से मैं कोर्ट नहीं आ पाई थी।
जया प्रदा ने कहा कि आज मैं रामपुर की जनता की दुआओं से बरी हो गई हूं और जो लोग मुझे रामपुर आने से रोक रहे थे, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, मुझे चुनाव लड़ने के काबिल नहीं समझते थे, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के काबिल नहीं समझा। मैं बार-बार रामपुर आती रहूंगी। रामपुर मेरा दूसरा घर है। मैं जनता के प्यार के लिए काम करती रहूंगी और अगली बार फिर यहीं से चुनाव लड़ूंगी। 2019 में मुझ पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। वह वीडियो फर्जी था। मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने आज मुझे बरी कर दिया है, मैं कोर्ट का सम्मान करती हूं।
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