India News (इंडिया न्यूज) Chhattisgarh News: पति-पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र माना जाता है, हर धर्म में इस रिश्ते को पवित्र माना जाता है। लेकिन जब इस रिश्ते में धर्म ही दोनों के अलग होने की वजह बन जाए तो बेहद हैरानी होती है।
क्या है पूरा मामला
मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है जहां पत्नी ने पति की धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाया, मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने पति द्वारा दिए गए तलाक को सही ठहराया. जानकारी के मुताबिक पति हिंदू धर्म को मानता है। वहीं पत्नी ईसाई धर्म को मालती थी। वह लगातार हिंदु धर्म का मजाक बनाती थी।इससे आहत होकर पति ने उसे तलाक दे दिया, पत्नी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा..
जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक पति की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना मानसिक क्रूरता है, ऐसी स्थिति में पति अपनी पत्नी से तलाक लेने का हकदार है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाली ईसाई पत्नी को दिए गए तलाक को सही ठहराया है। मामले की सुनवाई दो जजों की बेंच ने की जिसमें जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय जायसवाल शामिल थे।
मध्य प्रदेश के डिंडोरी की रहने वाली नेहा की शादी बिलासपुर के रहने वाले विकास से साल 2016 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। नेहा शादी से पहले ईसाई धर्म को मानती थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसने हिंदू धर्म की मान्यताओं और रीति-रिवाजों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। विकास उसे हिंदू धर्म अपनाने के लिए कहता रहा लेकिन नेहा नहीं मानी। पत्नी के इस व्यवहार से परेशान होकर विकास ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विकास ने कहा कि उसकी पत्नी बार-बार उसकी धार्मिक मान्यताओं का अपमान करती है और धर्म का मजाक उड़ाती है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा-पाठ, हवन आदि पत्नी के बिना अधूरा माना जाता है।
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