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India News (इंडिया न्यूज), PETA India Complaint: अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने ईटानगर में कलाकार कोन वाई सोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कोन वाई सोन के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोन ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से एक मुर्गे का गला काटकर उसे मार डाला था। इतना ही नहीं, उसने मुर्गे को काटने के बाद उसका खून भी पीया था। पुलिस ने बताया कि कोन वाई सोन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा के रहने वाले कोन वाई सोन गीतकार और संगीतकार हैं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुर्गे को मारकर उसका खून पीने की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। मामला पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया तक पहुंचा। पेटा की शिकायत के आधार पर कोन वाई सोन के खिलाफ इटानगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलाकार की आलोचना की गई। पेटा इंडिया ने सिफारिश की है कि जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से गुजरना चाहिए और परामर्श प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करना एक गहरी मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी का संकेत देता है।
मामला बढ़ने और एफआईआर दर्ज होने के बाद कोन वली सोन ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं सभी से माफी मांगता हूं। मैंने लाइव कॉन्सर्ट में जो किया, वह गलत था।
पेटा इंडिया ने एक बयान में कहा कि शोध से पता चलता है कि जो लोग जानवरों के साथ क्रूरता करते हैं, वे अक्सर बार-बार अपराध करते हैं और फिर अन्य जानवरों, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फॉरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है, “पशुओं के साथ क्रूरता करने वाले लोगों द्वारा हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं/पदार्थों के दुरुपयोग सहित अन्य अपराध करने की संभावना तीन गुना अधिक होती है।” पीसीए अधिनियम में संशोधन के संबंध में केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में, पेटा इंडिया ने पशुओं के साथ क्रूरता के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि की सिफारिश की है।
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