India News (इंडिया न्यूज),  NEET-UG और UGC-NET परीक्षाओं में अनियमितताओं के बाद चल रही जांच और सुनवाई के बीच देश में ‘एंटी पेपर लीक कानून’ लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी, जिसका उद्देश्य प्रमुख परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और किसी भी तरह की धांधली पर लगाम लगाना है।

परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ यह कानून इसी साल फरवरी में पारित किया गया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इस कानून में परीक्षा में अनियमितता करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान है।

1- एंटी-पेपर लीक कानून लागू होने से क्या परीक्षाओं में धांधली पूरी तरह से खत्म होगी ?

  • हां-56%
  • नहीं-36%
  • कह नहीं सकते-6%

2- पेपर लीक के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, क्या इतनी सजा काफी है ?

  • सजा ठीक है-45%
  • सजा बढ़ानी चाहिए-27%
  • आजीवन कारावास-26%
  • कह नहीं सकते-2%

3- पेपर लीक के दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने पर आपकी राय क्या है ?

  • 1 करोड़ का जुर्माना ठीक है-77%
  • 1 करोड़ का जुर्माना बहुत ज्यादा है-19%
  • कह नहीं सकते-4%

4- जिस संस्थान में परीक्षाओं में गड़बड़ी हो, क्या उनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए ?

  • हां-90%
  • नहीं-7%
  • कह नहीं सकते-3%