India News (इंडिया न्यूज), Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी दी है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि वह चुनावों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी नहीं है। भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है। यह टिप्पणी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर डाले गए वोटों का वीवीपीएटी प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न कागजी पर्चियों के साथ गहन सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई है।
सीएम केजरीवाल को क्यों किया गिरफ्तार? ED ने SC को बताई वजह
चुनावी मौसम और EVM पर लोगों का भरोसा को लेकर इंडिया न्यूज ने अपने प्राइम टाइम शो आकड़े हमारा फैसला आपका में जनता से कुछ सवाल किया है। जिसके जबाव कुछ इस प्रकार है।
2. आपके लिहाज़ से चुनाव नतीजों की निष्पक्षता के लिए कितने फ़ीसदी पर्चियों का मिलान होना चाहिए?
3. VVPAT की पर्ची और EVM के वोटों के मिलान के लिए अब क्या करना चाहिए?
4. चुनाव नतीजों पर आपके यक़ीन के लिए कैसे वोटिंग की जाए ?
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