India News (इंडिया न्यूज़), Income Tax Evasion, नई दिल्ली: दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। चैटजीपीटी के आने के बाद से यह टेक्नोलॉजी और ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इसे देखते हुए अब आयकर विभाग ने भी AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आयकर विभाग टैक्स में गड़बड़ी पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है।
एआई की सबसे बड़ी खासियत में से एक ‘पैटर्न रिकॉग्निशन’ है। यानी अगर किसी काम को एक खास तरीके से किया जाता है तो एआई तुरंत पकड़ लेता है। अगर टैक्स फाइल करने के दौरान लोग एक खास तरीके से टैक्स चोरी करते हैं तो एआई से इसका पता लग सकता है।
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग ने कई सैलेरी वाले टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजे हैं। ये सभी नोटिस 20 मार्च से 10 जून के बीच भेजे गए हैं।कई इनकम टैक्स रिटर्न की दोबारा जांच करने के बाद नोटिस जारी किए गए हैं। आयकर विभाग खासतौर पर दान दाने के तहत मिलने वाली छूट पर फोकस कर रहा है।
AI ने वित्त वर्ष 2019 में डोनेशन का दावा करने वाले टैक्स पेयर्स की पहचान की है। इनमें से कुछ ने ज्यादा छूट लेने के लिए भारी डोनेशन दिखाया है। अब इन्हें डोनेशन से संबंधित सबूत पेश करने होंगे। सबूत पेश न करने पर उन्हें 50-200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80G के तहत पॉलिटिकल पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए डोनेशन पर टैक्स पेयर्स को छूट मिलती है। इसमें वे 50-100% तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैँ। आयकर विभाग ने सेक्शन 138 और 148 (A) के तहत कई सौ लोगों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने यह छूट लेने का दावा किया है।
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