इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : दिल्ली की सर्दी के बीच देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एयर क्वालिटी खराब हो गई है, जिसके कारण दिल्ली सरकार ने 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानकारी दें, दिल्ली सरकार ने यह प्रतिबंध CAQM (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के निर्देश में लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सोमवार को शाम चार बजे 434 पर रहा, जो एक दिन पहले रविवार को 371 हो गया था। जानकारी दें, प्रतिबंध का यह आदेश संशोधित GRAP के चरण III और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत दिया गया है, जिसमें आपातकालीन सर्विस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आपको बता दें,परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हम पर्यावरण विभाग के साथ स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। अगर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है तो शुक्रवार से पहले प्रतिबंध हटाया जा सकता है।

आदेश का उल्लंघन किया तो भरना पड़ेगा जुर्माना

जानकारी दें, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश में बताया गया है कि यदि कोई BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों से सड़कों पर चलता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।

GRAP -3 को 6 जनवरी को किया गया था लागू

आपको बता दें, इससे पहले CAQM ने दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 6 जनवरी को आपात बैठक की थी। जिसके बाद CAQM ने GRAP -3 लागू करते हुए दिल्ली-NCR में सभी प्रकार के निर्माण व तोड़फोड़ के कामों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ज्ञात हो, यह प्रतिबंध दो दिन पहले ही खत्म किया गया है, जिसके बाद आज BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह प्रतिबंध कल यानी मंगलवार से शुक्रवार तक लागू रहेगा।