India News (इंडिया न्यूज): कार का सनरुफ खोल कर हवा से बाते करना किसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कई बार ऐसा करना भारी पड़ सकता है। आज कल सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग कुछ भी करते हैं।
कई बार नियमों का उल्लंघन भी कर देते हैं। अक्सर ऐसे रील्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई मामले सामने आते रहते हैं। एक ताजा मामले पर नजर डालते हैं।
हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट ‘X’ (ट्विटर) पर एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में एक युवक कार का सनरूफ खोलकर स्टंट दिखा रहा था। ये मामला नोएडा के सेक्टर 18 का है। धीरे-धीरे ये वीडियो वायरल हो गया।
तब जा कर ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया। फिर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। वीडियो की मदद से गाड़ी की पहचान की गई और पर 26,000 रुपये का चालान काटा गया। जान लें कि पुलिस ने कई धाराओं के तहत ये चालान काटा है।
नोएडा में मौत को दावत @noidatraffic @Uppolice #Noida pic.twitter.com/RlGVLWsIjK
— Nitin Parashar (@Nitinparashar__) August 16, 2023
लापरवाह ड्राइविंग के कारण हर दिन ना जाने कितने लोग काल के गाल में समा जाते हैं। इसे रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) 1988 में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं।
इसके धारा 184 में खतरनाक ड्राइविंग का जिक्र है। जिसके अनुसार यदि आप निर्धारित गति से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन या पैदल यात्रियों के जीवन को खतरा या परेशानी होती है, तो आपको कम से कम 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
वहीं अगर आपके लापरवाह ड्राइविंग के कारण सड़क पर अन्य लोगों के जीवन को खतरा होता है तो अधिनियम के तहत एक साल के सजा के पात्र होंगे।
इसके अलावा अगर आप तीन साल के भीतर फिर से ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो सजा के तौर पर दो साल तक की जेल या 10,000 रुपये या उससे भी ज्यादा का जुर्माना देना पड़ सकता है।
धारा 184 हमेशा अपराध के समय वाहन की भौगोलिक स्थिति, मौसम की स्थिति और यातायात की स्थिति को ध्यान में रख कर लगाया जाता है।
जान लें कि मोटर व्हीकल एक्ट में स्पष्ट रूप से ‘सनरूफ’ शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर कोई लापरवाही से गाड़ी को चलाकर कोई खतरा पैदा करता है तो कार्रवाई होगी। इतना जरुर है कि ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस धारा 184 (F) का उल्लंघन मानते जुर्माना लगा रही है।
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