इंडिया न्यूज,ऑटो न्यूज,(Modifying which parts of the vehicle| deducts heavy challan) : गाड़ी सबसे अलग दिखाई दे,इसके लिए अक्सर लोगों को आपने गाड़ियों को मोडिफाई करवाते हुए देखा होगा । लेकिन लोग मोडिफाई करवाते हुए यह भूल जाते हैं कि गाड़ी का कौन सा पार्ट मोडिफाई करवाए और कौन सा नहीं । इसके चक्कर में फिर हम कई बार भारी भरकम चालान कटवा बैठते हैं । आज हम आपको गाड़ियों के कुछ ऐसे पार्ट्स बताते हैं जिनकों मोडिफाई करवाने से चालान कटता हैं और कैसे चालान से बचा जा सकता हैं । वहीं आपको यह पता होना चाहिए कि आप केवल कुछ गाड़ी के पार्ट्स को संशोधित (मॉडिफाई) करवा सकते हैं
आफ्टर-मार्केट अलॉय व्हील्स या लेदर सीट कवर्स जैसे छोटे मॉडिफिकेशन नियमों को नहीं तोड़ते हैं, लेकिन वहीं गाड़ी के कई पार्ट्स ऐसे भी होते हैं, जिसको बदलवाना अवैध है। आइये जानते हैं उन पार्ट्स के बारे में
कलरफुल ग्लास का प्रयोग निषेध हैं
गाड़ियों में कलरफुल ग्लास का प्रयोग करना भी निषेध है बावजूद इसके लोग अपनी गाड़ियों में दबादब इनका प्रयोग कर रहे हैं । गाड़ी पर कलरफुल ग्लास लगवाना यातायात नियमों का उल्लंघन करना है। ट्रैफिक पुलिस इस अपराध को आसानी से पकड़ लेती है और लोगों से जुमार्ना वसूलती है। कानून के अनुसार, आपकी कार में पीछे की खिड़की के लिए कम से कम 75% दृश्यता होनी चाहिए, और साइड की खिड़कियों के लिए यह 50% है।
फैंसी हार्न का प्रयोग करना गलत
गाड़ियों में फैंसी हार्न का प्रयोग ज्यादा चलन में हैं कई बार आपने ट्रक या कारों में फैंसी हार्न बजते हुए सुना होगा। इस तरह के फैंसी सायरन और प्रेशर हॉर्न अगर किसी गाड़ी में लगा होता है तो पुलिस फौरन उसे रोककर चालान काट देती है। क्योंकि ये भी अवैध संशोधन की लिस्ट में आता है।
गाड़ी का साइलेंसर
अपनी गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से अलग दिखाने के लिए अक्सर युवा बाजार में मिल रही फैंसी साइलेंसर को लगवा लेते हैं। उनको लगता है कि उनके गाड़ी से निकलने वाली आवाज उनकी गाड़ी को दूसरों से अलग करती है। हालांकि, सच्चाई ये कि ऐसा करने पर सीधे चालान कटता है। जिससे सिवाय पछतावा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है।
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