India News (इंडिया न्यूज़), Data Protection Bill: राज्यसभा ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 पारित किया। बता दें इससे पहले यह विधेयक 7 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ था। इस विधेयक से भारतीय नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा व्यक्तियों के डेटा के दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल राज्यसभा में पास हुआ। यह पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में एक ऐतिहासिक बिल है।
संसद में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के पारित होने पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,”140 करोड़ नागरिक जो इतनी सारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हैं, उन्हें संसद द्वारा कानून बनाकर डेटा सुरक्षा मिलेगी…इस विधेयक के साथ, डिजिटल दुनिया अधिक सुरक्षित, अधिक भरोसेमंद होगी और इसका आम नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।”
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (2023) पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा,”यह बिल भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक मानक साइबर कानूनों के दृष्टिकोण में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह कानून इंटरनेट कंपनियों द्वारा भारतीय नागरिकों के निजी डेटा के दुरुपयोग और शोषण पर रोक लगाएगा। यह विधेयक डेटा संग्रह से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में व्यवहारिक बदलाव लाएगा।”
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