India News (इंडिया न्यूज), SIM Card Rules: दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को सिम कार्ड जारी करने के लिए नया नियम जारी किया है। सिम कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी को देखते हुए सरकार समय-समय पर सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है। हाल ही में सरकार ने थोक में सिम कार्ड खरीदने को लेकर नया नियम जारी किया था। यह नियम ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। आइए जानते हैं सिम कार्ड से जुड़े इस नए नियम के बारे में…
थोक में सिम खरीदने पर लगा प्रतिबंध
DoT यानी दूरसंचार विभाग ने निजी कंपनियों को थोक में सिम कार्ड खरीदने के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब कोई भी निजी कंपनी एक बार में अधिकतम 100 सिम कार्ड खरीद सकती है। अगर कंपनी को 100 से ज्यादा सिम कार्ड की जरूरत है तो कंपनी के एमडी को इसके लिए अनुरोध करना होगा। साथ ही ई-वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी को 1000 सिम कार्ड की जरूरत है तो 10 बार ई-वेरिफिकेशन करवाना होगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सिम कार्ड जारी किया जाएगा।
दरअसल, सिम कार्ड से जुड़े धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त है। सिम कार्ड जारी करने के लिए बनाए गए इस नियम की वजह से ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के साथ ही सिम कार्ड की बढ़ती संख्या पर भी लगाम लग सकेगी। अब निजी कंपनियों को कॉरपोरेट कनेक्शन जारी करने के लिए एक बार में सिर्फ 100 सिम कार्ड ही जारी किए जाएंगे।
पहले अनलिमिटेड सिम कार्ड खरीद सकते थे
कॉरपोरेट कनेक्शन पाने के लिए निजी कंपनियों को सिम कार्ड जारी करने की कोई सीमा नहीं थी। निजी कंपनियां एक बार में सर्विस प्रोवाइडर से अनलिमिटेड सिम कार्ड खरीद सकती थीं। अब अगर किसी कर्मचारी को कॉरपोरेट सिम जारी किया जाता है तो कर्मचारी को खुद सिम कार्ड का ई-वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद केवाईसी डिटेल पूरी करनी होगी। अपडेट होने के बाद ही सिम कार्ड एक्टिवेट होगा। पहले ऐसा नहीं किया जाता था। पहले कॉरपोरेट सिम आसानी से जारी हो जाते थे।
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