आज से बदल गए है गाड़ियो के ये नियम, जुर्माने से बचना है तो कर लें ये जरुरी काम

New Automobile Safety Norms: – अगर आपके पास भी गाड़ी है तो बता दें कि 1 अक्टूबर 2022 यानी आज से इससे जुड़े बहुत से नियम बदलने जा रहें हैं। इसमें गाड़ियों के लिए खास डिजाइन के टायरों से जुड़े नियमों को लाया जा रहा है। वहीं, अगले महीने में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में लगी बैटरी के नए सेफ्टी नॉर्मस को लाया जा रहा है।

परिवहन मंत्रालय हुआ एलर्ट

आपको बता दें, इन दिनों गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन मंत्रालय पूरी तरह से एलर्ट हो गया है। साथ ही 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के अपने लक्ष्य पर काम कर रही है। इस वजह से सरकार कई नए नियम को शामिल कर रही है।

टायरों से जुड़े नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों की सुरक्षा के लिए गाड़ियों के टायरों के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी दी है। इसे 1 अक्टूबर 2022 यानी आज से लागू कर दिया जाएगा। जिसके मुताबिक, आज से टायरों को नए डिजाइन के अनुसार बनाया जाएगा। अगले साल 1 अप्रैल से वाहनों की बिक्री नए डिजाइन वाले टायरों के साथ ही की जाएगी।

इन नए नियम के मुताबिक, C1, C2, और C3 श्रेणी के टायरों के लिए AIS-142:2019 स्टेज 2 नियम को अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से नए वाहनों में ये अनिवार्य होगा। AIS-142:2019 स्टेज 2 नियम के तहत टायरों के सड़कों पर घर्षण, सड़कों पर ढीली पकड़ और ड्राइविंग के समय टायरों के रोलिंग की आवाज से जुड़े नियम शामिल हैं।

परिवहन मंत्रालय टायरों के लिए स्टार्ट करेगी स्टार रेटिंग

फिलहाल इन नियमों के अनुसार टायरों को डिजाइन करने के नॉर्म जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही परिवहन मंत्रालय टायरों के लिए स्टार रेटिंग स्टार्ट करने वाली है। इस रेटिंग के आधार पर टायरों की गुणवत्ता आंकी जाएगी।

दिसंबर में आ रहे बैटरी सेफ्टी रूल

परिवहन मंत्रालय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में लगने वाले आग की घटना को कम करने के लिए एक बैटरी सेफ्टी नॉर्मस को लाने की तैयारी कर रही है। पहले इसे 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जा रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 दिसंबर 2022 कर दिया गया है। इस नियम को दो चरणों में लागू किया जाएगा, जिसके तहत पहले चरण के नियम 1 दिसंबर 2022 को और दूसरे चरण के नियम 1 मार्च 2023 से लागू किया जाएगा।

इस नए नियम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपडेटेड AIS 156 और AIS 038 Rev.2 मानकों को अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए पहले ही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

 

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Nishika Shrivastava

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