India News (इंडिया न्यूज), TRAI New Rule: देश में स्पैम कॉल के नाम पर लोगों के साथ लगातार हो रही ठगी के मामलों पर सरकार सख्त हो गई है। इसको लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) एक नया नियम लागू करने जा रही है। इस नए नियम के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करता है तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। दरअसल, सरकार टेलीकॉम सेक्टर में अनचाहे कॉल के जरिए होने वाली ठगी को रोकने के लिए काफी समय से काम कर रही है। TRAI की ओर से जारी यह नियम 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा। सरकार की ओर से देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं।
क्या है TRAI का नया नियम?
हालिया दिनों में सरकार को स्पैम कॉल के नाम पर लगातार ठगी की काफी शिकायतें मिल रही थीं। इसे देखते हुए एक नया नियम लाया गया है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करता है, तो उस नंबर को टेलीकॉम ऑपरेटर्स 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर देंगे। सरकार ने टेलीमार्केटिंग के लिए नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी की है। अब बैंकिंग और बीमा क्षेत्र को 160 नंबर सीरीज से ही प्रमोशनल कॉल और मैसेज करने होंगे। वहीं नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अनचाहे कॉल और मैसेज का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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अनचाहे कॉल और मैसेज से मिलेगा छुटकारा
बता दें कि, TRAI के नए नियम में ऑटोमेटिक जेनरेटेड कॉल/रोबोटिक कॉल और मैसेज को भी शामिल किया गया है। ट्राई के इस एक्शन प्लान के बाद अनचाहे कॉल और मैसेज पर रोक लग जाएगी। दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीने में 10 हजार से ज्यादा फ्रॉड मैसेज भेजे गए हैं। इसी के चलते सरकार ने फ्रॉड और स्पैम कॉल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। वहीं अगर आपको इस तरह का कोई कॉल या मैसेज आता है तो तुरंत इसकी शिकायत संचार साथी पोर्टल पर करें। साथ ही आप 1909 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार के इस नए नियम का टेलीकॉम ऑपरेटर्स और स्पैम कॉल करने वालों पर कितना असर पड़ता है।
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