India News (इंडिया न्यूज़ ), Independence Day 2023: स्वतंत्रा दिवस (Independence Day) नजदीक है। हर कोई आजादी के अमृत महोत्सव में डूबा हुआ है। ऐसे में हर जगह आप देश की आनबान सान तीरंगा को लहराते हुए हर जगह देख सकते हैं।

कुछ लोग देशभक्ति दिखाने के लिए अपनी गाड़ियों पर झंडे लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह गैरकानूनी है, नियमों का उल्लंघन है तो कुछ लोग कहते हैं इससे क्या हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे आपको  भारी नुकसान हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको जेल की हवा खानी पड़े। जानते हैं क्या कहता है कानून

भारतीय ध्वज संहिता

भारतीय ध्वज संहिता, (Indian flag code) के अनुसार, गाड़ियों पर झंडा लगाने का अधिकार हर किसी को प्राप्त नहीं है यह अधिकार केवल  कुछ स्पेशल लोगों को होता हैं। कानून के मुताबिक अगर आप उनमें से एक नहीं तो आप अपनी गाड़ी में ध्वज नहीं लगा सकतें।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज  (National Flag) फहराने को लेकर 21 साल पहले यानी साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया। जिसके तहत, झंडा फहराने को लेकर कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए। उन्ही में से एक नियम यह भी है ।

कौन लगा सकता है गाड़ियों में  तिरंगा

  • राष्ट्रपति
  • उपराष्ट्रपति
  • प्रधानमंत्री,
  • कैबिनेट मंत्री
  • कैबिनेट राज्य मंत्री
  • स्पीकर और डिप्टी स्पीकर (लोकसभा-राज्यसभा)
  • गवर्नर
  • लेफ्टिनेंट गवर्नर
  • मुख्यमंत्री
  • स्पीकर और डिप्टी स्पीकर (विधानसभा-विधान परिषद)
  • चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI)
  • सुप्रीम (Supreme Court) कोर्ट के जज
  • हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
  • हाईकोर्ट के जज आदि शामिल हैं।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनके अलावा अगर किसी और ने गाड़ी पर तिरंगा लगाया तो पुलिस चालान काट सकती है और जेल भी हो सकती है।

 

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